ग्राम समाचार गोड्डाः-स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग भारत के कोवीड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक अलगाव के उपाय को अपनाने हेतु झारखंड सरकार के आदेश अनुसार 23 मार्च से 31 मार्च तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) रखा गया है।झारखंड सरकार के स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत आदेश में लिखा गया है कि भारत में कोवीड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है कि इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2,3,एवं 4 के तहत झारखंड राज्य महामारी रोग (कोवीड-19) विनियमन 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड सरकार अपने क्षेत्राधिकार में 31 मार्च तक तालाबंदी (लॉक डाउन) की स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।जिस क्रम में संपूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक रोक लगाई जाती है।आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे।परंतु वे अपने मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे।आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।टैक्सी,ऑटो- रिक्शा,बस,ई-रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के प्रचार पर पूर्णतः रोक रहेगाी।अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।सभी दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय,फैक्ट्री,गोदाम, सप्ताहिक हाट,बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी, सभी प्रकार के निर्माण कार्य तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पुर्णतः बंद रहेगी: भुपेन्द्र कुमार चौबे पथरगामा, गोड्डा, तथा शशीभगत और अमन राज पथरगामा
Pathargama news:झारखंड में 31 मार्च तक लौक डाउन आज से
ग्राम समाचार गोड्डाः-स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग भारत के कोवीड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक अलगाव के उपाय को अपनाने हेतु झारखंड सरकार के आदेश अनुसार 23 मार्च से 31 मार्च तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) रखा गया है।झारखंड सरकार के स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत आदेश में लिखा गया है कि भारत में कोवीड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है कि इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2,3,एवं 4 के तहत झारखंड राज्य महामारी रोग (कोवीड-19) विनियमन 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड सरकार अपने क्षेत्राधिकार में 31 मार्च तक तालाबंदी (लॉक डाउन) की स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।जिस क्रम में संपूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक रोक लगाई जाती है।आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे।परंतु वे अपने मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे।आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।टैक्सी,ऑटो- रिक्शा,बस,ई-रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के प्रचार पर पूर्णतः रोक रहेगाी।अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।सभी दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय,फैक्ट्री,गोदाम, सप्ताहिक हाट,बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी, सभी प्रकार के निर्माण कार्य तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पुर्णतः बंद रहेगी: भुपेन्द्र कुमार चौबे पथरगामा, गोड्डा, तथा शशीभगत और अमन राज पथरगामा
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