ग्राम समाचार,बांका। बिहार में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई ओर ऐतिहात के तौर पर पूरे बिहार के शहरी क्षेत्रों को लॉक डाउन कर दिया गया। लॉक डाउन सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय,सभी प्रखंड मुख्यालय एवं नगर निकाय पर यह आदेश लागू होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 31मार्च 2020 तक लागू रहेगा।
निम्न सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों/ सेवाओं को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है,जिसमें निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा,दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने की प्रतिष्ठान, फल सब्जियों की दुकानें,दवा की दुकानें,सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस एवं कुरियर सेवा, ई-कॉमर्स सेवाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया शामिल हैं,जिसे इस आदेश कि परिधि से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन,एंबुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी तथा सेवाओं के उपयोग में आने वाले वाहनों व सरकारी कार्यों में लगे हुए वाहनों को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है।
लॉकडाउन एक प्रकार की इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र को लॉकडाउन किया जाता है, तो उस क्षेत्र के संबंधित लोगों को अपने घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है। अस्पताल, बैंक ओर एटीएम के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों,रोगियों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती हैं।
निम्न सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों/ सेवाओं को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है,जिसमें निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा,दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने की प्रतिष्ठान, फल सब्जियों की दुकानें,दवा की दुकानें,सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस एवं कुरियर सेवा, ई-कॉमर्स सेवाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया शामिल हैं,जिसे इस आदेश कि परिधि से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन,एंबुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी तथा सेवाओं के उपयोग में आने वाले वाहनों व सरकारी कार्यों में लगे हुए वाहनों को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है।
लॉकडाउन एक प्रकार की इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र को लॉकडाउन किया जाता है, तो उस क्षेत्र के संबंधित लोगों को अपने घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है। अस्पताल, बैंक ओर एटीएम के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों,रोगियों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती हैं।
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