ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक अन्य मामले में अंजुम अख्तर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमरान अशर्फी, अभ्यर्थी, अध्यक्ष पद गोड्डा नगर परिषद के द्वारा शिकायत किया गया है कि एक वीडियो सोशल मीडिया/ वाट्सएप पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कमरान अशर्फी के छवि धूमिल करना एवं उसके पक्ष के मतदाता को डराना एवं धमकाना तथा नगर परिषद, गोड्डा के चुनाव को अवैध रुप से प्रभावित करना है। उक्त शिकायत के आलोक में MCMC/ मीडिया कोषांग गोड्डा के द्वारा जांच कराया गया। जांच में पाया गया कि 1. अंजुम अख्तर पिता अयुब मियाँ के द्वारा मतदाता को डराने, धमकाने तथा चुनाव को अवैध तरीके से प्रभावित करने की बात कही जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंजुम अख्तर के द्वारा नगर निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त घटना में संलिप्त व्यक्तिय के विरुद्ध नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओ में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानुनी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Godda News: अंजुम अख्तर के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उलंघन का मामला दर्ज
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक अन्य मामले में अंजुम अख्तर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमरान अशर्फी, अभ्यर्थी, अध्यक्ष पद गोड्डा नगर परिषद के द्वारा शिकायत किया गया है कि एक वीडियो सोशल मीडिया/ वाट्सएप पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कमरान अशर्फी के छवि धूमिल करना एवं उसके पक्ष के मतदाता को डराना एवं धमकाना तथा नगर परिषद, गोड्डा के चुनाव को अवैध रुप से प्रभावित करना है। उक्त शिकायत के आलोक में MCMC/ मीडिया कोषांग गोड्डा के द्वारा जांच कराया गया। जांच में पाया गया कि 1. अंजुम अख्तर पिता अयुब मियाँ के द्वारा मतदाता को डराने, धमकाने तथा चुनाव को अवैध तरीके से प्रभावित करने की बात कही जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंजुम अख्तर के द्वारा नगर निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त घटना में संलिप्त व्यक्तिय के विरुद्ध नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओ में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानुनी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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