रेवाड़ी नगर परिषद कार्यालय द्वारा आज कई भवनों के बकाया हाउस टैक्स राशि के नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें लगभग 10 लाख रुपये से भी ज़्यादा बकाया टैक्स वसूली का मामला सामने आया है।
जिसके जमा करवाने के लिए एक नोटिस जारी करते हुए नोटिस में एक सप्ताह में टैक्स जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं यदि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह बाद तक भी टैक्स जमा नहीं करवाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति की सम्पत्ति/ भवन को नगर परिषद अधिनियम 1973 की धारा 94 के तहत सील कर दिया जायेगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल ने इस संबंध में प्रेस के माध्यम से बयान जारी किया।

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