देवघर, 18 जून 2028 – देवघर के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार, आज विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों पर भारी अर्थदंड लगाया गया और उन्हें दस दिनों के भीतर सुधार करने का सख्त आदेश दिया गया है।
निरीक्षण टीम ने शहर के प्रमुख स्थानों पर स्थित कई भोजनालयों और मिठाई की दुकानों की जाँच की। मुख्य रूप से स्वच्छता की कमी, बासी खाद्य पदार्थों का उपयोग, और गंदी पानी की टंकियाँ पाई गईं।
किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?
- मेसर्स मधुबन स्वीट्स (टावर चौक): यहाँ अस्वच्छ तरीके से खाद्य पदार्थ बनाने, बासी बचे हुए खाद्य पदार्थ रखने, और पानी की टंकी में गंदगी पाए जाने पर ₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) का अर्थदंड लगाया गया।
- होटल माधुरी: होटल के किचन में अत्यधिक गंदगी, उपभोग की जा रही पानी की टंकी में अस्वच्छता, और किचन में दुर्गंध के कारण ₹10,000/- (दस हजार रुपये) का अर्थदंड लगाया गया।
- होटल सिंधु: किचन (खाद्य पदार्थ निर्माण स्थल) में पानी जमा रहने और पानी की टंकी में गंदगी पाए जाने के कारण ₹10,000/- (दस हजार रुपये) का अर्थदंड लगाया गया।
- होटल नील कमल: पानी की टंकी आदि में गंदगी के कारण ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये) का अर्थदंड लगाया गया।
- मेसर्स अंबर होटल (एस.बी. राय रोड): पानी की टंकी में गंदगी और काई (शैवाल) पाए जाने पर ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये) का अर्थदंड लगाया गया।
इन सभी प्रतिष्ठानों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे दस दिनों के अंदर अपनी कमियों को दूर करें और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करें। यदि तय समय-सीमा के भीतर सुधार नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
निरीक्षण टीम में प्रभारी अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।
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