आपका किराएदार या घरेलू नौकर अपराधिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, या फिर किसी बड़ी वारदात का वाछिंत आरोपी भी हो सकता है, इसलिए पूरी सतर्कता बरतें तथा उनका पुलिस वेरीफिकेशन अवश्य करवाएं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया है कि अपराधिक किस्म के लोगों पर और अधिक कारगर ढंग से अंकुश लगाने के लिए किरायेदारों व घरेलू नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन कराना अत्यंत जरुरी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कई बार कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपराध को अंजाम देने के लिए मकान किराए पर लेते है, और किराएदार बनकर चोरी,डकैती,लूट व हत्या जैसी अपराधिक घटनाओं का षड्यंत्र रच वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक श्री हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा है कि अब मकान या दुकान मालिकों को किराएदार या नौकर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा।
इस सम्बन्ध में उपायुक्त रेवाड़ी श्री अभिषेक मीणा, भा.प्र.से. द्वारा जिला रेवाड़ी में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता- 2023 लगाई गई है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि सभी नागरिक किराएदार या नौकर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस सत्यापन में लापरहवाही बरतनें पर मकान,संस्थान तथा दुकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई बार मकान मालिकों तथा दुकानदारों द्वारा नौकरों और किरायेदारों का वेरिफिकेशन न करवाए जाने के कारण अक्सर बड़ी आपराधिक घटनाएं हो जाती है, जिस कारण से पुलिस को मामला ट्रेस करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में आमजन से कहा गया है कि घर में रह रहे किरायेदारों तथा फैक्ट्री होटलों, ढाबों इत्यादि पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं क्योंकि कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति बाहर से आकर किराए पर रहकर अपराध को अंजाम देकर भाग जाते हैं। अपराध करने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड न तो मकान, फैक्ट्री, होटल तथा ढाबा मालिकों के पास होता है और न ही पुलिस के पास होता है, इसलिए अगर पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसे लोगों की जानकारी पहले से ही मौजूद रहेगी तो अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसे पकड़ने में आसानी हो जाएगी और वह किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि किराएदार व नौकर का सत्यापन करवाने से मालिकों को भी पता चल जाता है कि जो व्यक्ति आपके पास किराए पर रह रहा है या नौकरी कर रहा है, वह किस प्रवृत्ति का है। पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में किरायेदार सत्यापन फॉर्म भरना होता है और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस द्वारा किरायेदारों व नौकरों की वेरिफिकेशन हेतु लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी भविष्य में लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाने से यह भी पता चल जाता है कि किराएदार व घरेलू नौकर किसी आपराधिक मामले का आरोपी तो नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी संस्थान, फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट व ठेकेदारों के पास जितने भी लोकल तथा बाहरी राज्यों के कर्मचारी हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर ही काम पर रखें तथा उनका आधार कार्ड भी मालिक के पास होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्री हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि यदि किरायेदार व घरेलू नौकर किसी भी आपराधिक वारदात में शामिल होना पाया जाता है,तो मालिकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किरायेदार तथा घरेलू नौकरों का सत्यापन करवाऐं क्योंकि ऐसा करने से आप सुरक्षित रहेंगे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदात की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी।
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