Pakur News: पाकुड़ में 33 खदान मालिकों को नोटिस, 1.17 करोड़ वसूले जाएंगे

पाकुड़, - पाकुड़ जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला खनन पदाधिकारी ने 33 खदान मालिकों को नोटिस जारी किया है और उनसे 1 करोड़ 17 लाख 45 हजार 737 रुपये की वसूली की जाएगी।

मामले का विवरण:

  • जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि महालेखाकार ने अवैध खनन पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में अनियमितता के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान होने की बात कही थी।
  • इसके बाद, विभागीय निर्देश के आलोक में, जिला खनन पदाधिकारी ने 33 खदान मालिकों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
  • इन खदान मालिकों से 1 करोड़ 17 लाख 45 हजार 737 रुपये की वसूली की जाएगी।
  • नोटिस में कहा गया है कि इन खदान मालिकों ने स्टोन क्रशर, माइंस स्टोन कर्म, आशु मिनरल्स, एग्रो एंड बना स्टोन कर्म, बाबा-भौमिया स्टोन कर्म, खड़गजोड़ा माइनिंग के जय विजय अग्रवाल, मेसर्स असरफ हसन, जेल दास कर्म, अजीत स्टोन कर्म, अरुण राय, नईम स्टोन कर्म, महेंद्र स्टोन कर्म, सुधीर कुमार, मोतीलाल, पिंकी पॉल, इरशाद शेख, पंकज भगत, नेतलाल स्टोन कर्म, प्रभात चौधरी और अन्य शामिल हैं।
  • इन खदान मालिकों ने नियम 47 (ए) के तहत उपयुक्त राजस्व का भुगतान नहीं किया है।
  • नोटिस में कहा गया है कि यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की चेतावनी:

जिला प्रशासन ने सभी खदान मालिकों को नियमों का पालन करने और निर्धारित राजस्व का भुगतान करने की चेतावनी दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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