वित्त विधेयक 2025 को लोकसभा ने 35 संशोधनों के साथ दी मंजूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी): लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को 35 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाले छह प्रतिशत के डिजिटल कर को समाप्त करने का प्रावधान है। वित्त विधेयक 2025 में बजट अनुमानों से संबंधित कई प्रस्ताव शामिल हैं। वित्त मंत्री ने लोकसभा को बताया कि इस विधेयक के जरिए किए गए कर संशोधनों से देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार करना आसान होगा। 2025-26 के बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है।

कॉरपोरेट कर में कटौती से निवेश में बढ़ोतरी हुई: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि कॉरपोरेट कर में कटौती से निवेश में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2019 में कॉरपोरेट करों की दरों में कटौती के बाद से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। सीतारमण ने कहा कि निवेश में बढ़ोतरी से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 41.4 प्रतिशत एफडीआई बढ़ा है, और घरेलू निवेश में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह में भी सुधार हुआ है, जीएसटी संग्रह 9.6 प्रतिशत बढ़ा है, और प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

नए आयकर विधेयक पर मानसून सत्र में होगी चर्चा

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नए आयकर विधेयक पर मानसून सत्र में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक और अन्य संशोधनों के पारित होने के बाद, सरकार नए आयकर विधेयक पर ध्यान केंद्रित करेगी। सीतारमण ने बताया कि यह विधेयक, जिसमें 18 जनवरी को सदन में पेश किया गया था, लोकसभा में अभी विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और अनुपालन को आसान बनाना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगी और उनके सुझावों को ध्यान में रखेगी।

मुख्य बातें:

  • ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल कर समाप्त।
  • वित्त विधेयक 2025 को 35 संशोधनों के साथ लोकसभा की मंजूरी।
  • कॉरपोरेट कर में कटौती से निवेश में बढ़ोतरी।
  • नए आयकर विधेयक पर मानसून सत्र में चर्चा होगी।
  • 2025-26 के बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान।
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Editor - न्यूज डेस्क, नई दिल्ली. Mob- 8800256688

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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