Rewari News : DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन



हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी गुरविंदर सिंह वाधवा के निर्देशानुसार अमित वर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी की देखरेख में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवाड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी गुरविंदर सिंह वाधवा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन, फैमिली कोर्ट से प्रिंसिपल जज डॉक्टर अब्दुल मजीद, सिविल जज ज्योति ग्रोवर व सिविल जज आदित्य सैनी की अदालत में जहां पर मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया। बावल में प्रदीप कुमार, सिविल जज तथा कोसली में नेहा गुप्ता एसडीजेएम की कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया किया गया इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजा, चेक बाउंस, दीवानी मामले,बिजली के मामले, व अन्य मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 36 मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामलों का निपटारा करते हुए 54547000/- रूपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों/ घायलों/याचीगण को स्वीकृत किए गया व स्थाई लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09.05.2024 को किया गया जिनमे 150 मामलों का निपटारा करते हुए रुपए 14,76,634/- की राशी को स्वीकृत किए गया व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया। इसी तरह 29 चेक बाउंस 44 दीवानी मामले 21 पारिवारिक मामले व 217 बिजली के मामलों का भी निपटारा किया गया।

इस मौके पर अमित वर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है तथा लोक अदालत के माध्यम से निर्मित किए गए मामलों में आगे कोई अपील/ पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है। लोक अदालत के निर्णय से ना किसी की जीत ना ही किसी की हार होती है बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय हो जाता है उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है तथा लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने लोक अदालत में सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से आपसी द्वेष भावना मिटती है तथा इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदार होने को भी कहा।



इसके अलावा अमित वर्मा ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 0 1274-220062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस मौके पर अधिवक्तागण व कोर्ट स्टाफ मेंबर उपस्थित रहे।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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