सीएलजी समिति के अध्यक्ष सुनील भार्गव एडवोकेट ने एक अवमानना का केस श्री विमल कुमार जिला एवं सेशन न्यायालय दायर किया हुआ है। नगर परिषद के खिलाफ अवमानना के केस में आज की सुनवाई हुई न्यायालय अदालत में हुई नगर परिषद रेवाड़ी ने बेसहारा पशुओं के मामले में 26 जून से लेकर 20 नवंबर 2023 तक का ब्यूरो पेश किया जिसमें नगर परिषद रेवाड़ी ने बताया कि हमने शहर से 26 गाय 220 नंदी व 10 बछड़े शहर में से पकड़े हैं जिनको धारूहेड़ा गौशाला में भेजा है जिस पर सुनील भार्गव एडवोकेट ने एक दरखास्त न्यायालय में दायर की जिसमें उन्होंने लिखा कि इन्होंने अगर शहर से बेसहारा पशु उठाने हैं तो उनकी फोटोग्राफी भी कार्रवाई होगी की कहां से पशु उठाने और छोड़ने का भी फोटोग्राफी करवाई होगी माननीय न्यायालय में पेश की जाए साथ-साथ यह भी एप्लीकेशन में दर्ज किया की उनकी टेकिंग भी हुई होगी वह किस सीरियल से नंबर से गौशाला में भेजे हैं इन सभी का हालात माननीय न्यायालय में पेश करने चाहिए ताकि यह पता चल सके की कितनी सच्चाई है इसके साथ-साथ सुनील भार्गव एडवोकेट ने यह भी लिखा की किस फॉर्म को टेंडर दिया गया तथा ठेकेदार ने अब तक नगर परिषद से कितनी पेमेंट ले चुका है और नगर परिषद ने कितनी पेमेंट कब कब दी अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ नगर परिषद में क्या कार्रवाई की इन सभी का बुरा लेकर 22 जनवरी को नगर परिषद सचिव या नगर परिषद के ई ओ खुद पर सो कर माननीय न्यायालय में जवाब दे दे जिस पर न्यायालय ने जवाब के लिए नगर परिषद को समय दिया है।
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Rewari News : सुनील भार्गव द्वारा बेसहारा पशुओं के मामले में सेशन कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में कोर्ट का फैसला
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