Banka News: शादी-विवाह सामारोह में हर्ष फायरिंग एक अपराध, संबंधित के विरूद्ध कि जाएगी आवश्यक कार्रवाई

ब्यूरो रिपोर्ट ग्राम समाचार बांका। शादी-विवाह सामारोह में होने वाली हर्ष फायरिंग पर बिहार पुलिस पुरी सख्ती से पेश आ रही है। देवोत्थान एकादशी के बाद शादी-विवाह सामारोहों का समय आने के साथ पुलिस मुख्यालय बिहार, पटना के द्वारा हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए सभी जिलो के लिए जारी अर्न्स्ट के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय, बांका के द्वारा जिले के सभी थानाध्यक्षों को हर्ष फायरिंग के संबंध में सख्त कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करवाने हेतु जिला के सभी थानाध्यक्षों को उनके थानाक्षेत्र में स्थ्ति विवाह-भवनों, विवाह स्थलों, 

समुदायिक केन्द्रों के प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित कर शपथ-पत्र भरवाने एवं हर्ष फायरिंग होने कि पुरी जिम्मेदार हेतु निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो कि बिहार राज्य में वर्ष 2023 में हर्ष फायरिंग के संबंध में अबतक कुल 86 कांडों को दर्ज करते हुए लगभग 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक महोदय, बांका के द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देश में बताया गया है कि अगर जिले के किसी भी थानाक्षेत्र में हर्ष फायरिंग से संबंधित कोई घटना कारित होती है। तो इसके लिए संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कि जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि हर्ष फायरिंग में संलिप्त आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत दो से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। होटल संचालक पर भी कठोर कार्रवाई होगी।

कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बांका।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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