Godda News: नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी को 30 वर्ष का सश्रम कारावास




ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:-  एक वर्ष पूर्व ठाकुरगंगटी थाना अंतर्गत एक नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला नाबालिग पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराया था। उक्त मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को 30 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी। यह सजा प्राथमिकी की तारीख से ठीक एक वर्ष बाद सुनाई गयी। उक्त घटना के संबंध में बीते 23 फरवरी 2022 को जिले के ठाकुरगंगटी थाने में 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की माँ ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि बीते वर्ष 20 फरवरी की रात्रि में पीड़िता के घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। सुबह 4 बजे के करीब जब पीड़िता की मां की आँख खुली तो पुत्री को बिस्तर पर नही पाया। उसके बाद घर के अन्य लोगों के साथ गांव में तलाश शुरू की गयी। फिर परिजनों को सुचना मिली कि गाँव के ही एक व्यक्ति लक्ष्मण मड़ैया शादी की नियत से लड़की को उठा कर ले गया है। जब आरोपी लक्ष्मण के घर पर पीड़िता के परिजन पूछताछ के लिए गए तो आरोपी ने गाली गलौज कर उसे भगा दिया जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में मामले को दर्ज कराया। पुलिस द्वारा मामले पर संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी।

बीस दिनों तक अपने घर पर रखकर करता रहा दुष्कर्म  

मामला दर्ज किये जाने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। पुलिस द्वारा कठिन परिश्रम कर आरोपी लक्ष्मण मड़ैया को 20 दिनों बाद लड़की के साथ बरामद किया था। लड़की का बयान कलमबंद भी करवाया गया। फिर दिनांक 7 जुलाई 2022 को न्यायालय में पुलिस द्वारा धारा 366,376 (एन) आईपीसी एवं पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया। जिसमे अंकित किया गया कि नाबालिग का अपहरण करने के बाद 20 दिनों तक उसके साथ आरोपी दुष्कर्म करता रहा। गोड्डा व्यवहार न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक लुकास हेम्ब्रम ने बताया कि बचाव पक्ष द्वारा दलील दी गयी कि आरोपी युवक 25 वर्ष का है और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण किया करता है। आरोपी के अधिवक्ता सुधीर ठाकुर ने न्यायालय से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जनार्धन सिंह द्वारा लोक अभियोजक एवं आरोपी के वकील की दलीलें सुनकर आरोपी को दोषी पाया। गुरुवार 23 फ़रवरी को विशेष पोक्सो न्यायाधीश जनार्धन सिंह द्वारा फैसले के बिंदु पर सुनवाई की गयी। सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश द्वारा दोष सिद्ध अपराधी लक्ष्मण मड़ैया को सजा सुनाई। अपराधी को धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 30 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावे धारा 366 आईपीसी के तहत 7 वर्ष सश्रम व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। अर्थदंड नही चुकाए जाने की स्थिति में एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा का हक़दार होगा।

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Editor - बेनामी

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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