डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की हुई है। इसी मापदंड के आधार पर चुनाव के लिए नामांकन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पंच पद के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि सरपंच पद के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष व महिला सहित सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने वाला प्रत्याशी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
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