ग्राम समाचार,बौंसी,बांका। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम एन के पंजियार के अदालत में गुरुवार को मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही ₹2000 का जुर्माना भी लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बौंसी प्रखंड के बंधुआकुरावा थाना क्षेत्र के कुरावा गांव निवासी भोला प्रसाद साह ने गांव की ही रंजीत राय, सुचित
राय, दीतो राय, मनोज राय, अर्जुन राय, नेमानी राय, अमरू राय के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया था कि, 23 अप्रैल 2012 को सभी नामजद आरोपी डहुआ समीप पेड़ कटाई कर रहे थे। भोला प्रसाद साह द्वारा जब मना किया गया तो, उसके साथ मारपीट की गई। लंबी सुनवाई के बाद उक्त सभी आरोपी को दोषी करार देते हुए दंडाधिकारी प्रथम एन के पंजियार ने 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही ₹2000 का जुर्माना भी लगाया।
कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।
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