Banka News: सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे, डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। गृह सचिव भारत सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड 19 के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में द्वारा कोरोना के रोक थाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय किया गया है। कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिनांक 0401.2022 को राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्त्तमान स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पोजेटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः वर्त्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 21:01 2022 तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन सभी संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा दृढता पूर्वक कराया जाना है। उक्त निर्णय निम्नवत है : सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगुन्तकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद में आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड कारा, सिविल डिफेन्स, विधुत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर विग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खादियान की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत करेंगे। (न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा) सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान आठ बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे। अपवाद: (क) बैंकिंग, बीमा एवं ए०टी० एम० सचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय / गतिविधियाँ (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान । (ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य । (घ) E-Commerce एवं Courier Services से जुड़ी सारी गतिविधियाँ। (ड) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य । (च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया | (छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाए. ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ। (ज) पेट्रोल पम्प, एल० पी०जी० पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान । (झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। (ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ। (ट) ठेला पर फल एवं सब्जी घूम-घूम कर बिक्री सहित दुकानों / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। * दुकानों / प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। * दुकानो / प्रतिष्ठानों के काउन्टर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगुंतकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। * दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानको (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे। उपर्युक्त शर्तों का उपयोग नहीं किये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अंग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 3. शिक्षण संस्थान :- प्री स्कूल से आठवीं तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाईन शिक्षण दिया जा सकेगा। नौवीं तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। ऑनलाईन शिक्षण की प्राथमिकता दी जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे। 4 सभी धार्मिक स्थल / श्रद्धालुओं / आमजनों के लिए बंद रहेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएगे। 5. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कल्ब स्वीमिंग पुल, स्टेडियम, जिन पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बाका / नगर पंचायत, अमरपुर / अनुमंडल पदाधिकारी, बाका एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 

बाका एवं बेलहर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। 46. रेस्टोरेट एवं खाने की दुकाने का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोने टीके ले चुके है। 7. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी० जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। 8. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं हो। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। 9. निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वाले के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगी। 10 सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेलकूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा (जसे भी कम हो) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किये जा सकेंगे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। 11. राज्य में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में सलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में सलग्न वाहन। सभी प्रकार के माल वाहक वाहन। वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज / ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो । कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जानेवाले निजी वाहन। 12 सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन / संबंधित प्राधिकारी भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान / बाजार / प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय परिस्थिति की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगाया जा सकेगा किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा०द०वि० की धारा 188 के प्रावधनों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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