Chandan News: पंचायत चुनाव का आय व्यय का ब्यौरा 15 दिसम्बर तक जमा करने का दिया निर्देश-बीडीओ

ग्राम समाचार,चांदन,बांका। विदित हो कि गत गत 29 नवंबर को हुए पंचायत चुनाव को लेकर चांदन प्रखंड के सभी पदों के लिए उम्मीदवार बने लोगो को 15 दिसम्बर तक अपने आय व्यय का व्योरा जमा करने का निर्देश दिया है। इस आशय की जानकारी देते हुए बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सभी प्रत्याशी को नामांकन की तिथि से चुनाव परिणाम की तिथि तक के अपने औऱ अपने चुनाव अभिकर्ता द्वारा खर्च का व्योरा शपथपत्र के साथ 15 दिसम्बर तक प्रखंड कार्यालय में अनिवार्य रूप से 

जमा करना होगा। आयोग के आदेशानुसार पंचायत के वार्ड सदस्य और पंच के लिए अधिकतम 20,000, पचायत समिति पद के लिए 30,000,मुखिया औऱ सरपंच के लिए 40,000 तथा जिप सदस्य के उम्मीदवार के लिए एक लाख तक खर्च की अधिकतम सीमा बनाई गई है।निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि जीतनेवाले औऱ चुनाव हारने वाले सभी को अपने आय व्यव का व्योरा देना जरूरी है।जो भी प्रत्याशी आय व्यय का व्योरा निर्धारित समय पर जमा नही करते है।उसकी सूची भी निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।जिसपर आने वाले पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने पर रोक लगा दिया जाएगा। जो अति आवश्यक है।

उमाकान्त साह,ग्राम समाचार संवाददाता,चांदन।

Share on Google Plus

Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें