ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। जिला पदाधिकारी, बाका की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय वेश्म में पुलिस अधीक्षक, बांका, जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। मद्य निषेध को लेकर जागरूकता का कार्यक्रम लगातार चलाना है, जिलास्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को शराब एवं मद्य निषेध संबंधी कोई भी सूचना मिलती है, उसे स्थानीय थाना एवं उत्पाद पदाधिकारी एवं कर्मियों को अवश्य दें। इस संबंध में सभी थाना प्रभारी नियमित रूप से कार्रवाई करेंगे, किसी भी थाना प्रभारी द्वारा शिथिलता वरती जाती है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना अध्यक्षों को शराब के विनिष्टकरण एवं जब्त वाहन की अधिहरण आदि का त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिले में प्रत्येक बिजली के खंबे पर शराबबंदी एवं मद्य निषेध को लेकर जो टॉल फ्री नम्बर जारी किया गया है, उसे बिजली के प्रत्येक खंबे पर लिखवाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता
बिजली को दिया गया है। मद्य निषेध एवं शराबबंदी की जागरूकाता को लेकर जीविका के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निदेश दिया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नारा स्लोगन एवं शराब के दुष्प्रभाव के बारे में दिवाल लेखन का निर्देश दिया गया है। धूमपान संबंधी चेतावनी बिक्री केन्द्र डिस्पले नहीं करने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन बाका द्वारा कोटपा के तहत जुर्माना लगाने हेतु बुकलेट सभी थाना प्रभारी को हस्तगत कराया गया है, इसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान 200 रूपया, सार्वजनिक स्थलों पर सिकरेट पिने पर 2 हजार रूपया स्कूल के आसपास गुटका पान मसाला बेचने पर 200 रूपया जुर्माना का प्रावधान किया गया है। उत्पाद अधीक्षक, बांका के द्वारा बताया गया कि पटना से मद्य निषेध को लेकर जागरूकता रथ का परिचालन बांका जिले में किया जा रहा है। यह जागरूकता रथ प्रत्य दिन 03-03 पंचायत में शराबबंदी एवं मद्य निषेध को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। रथ के परिचालन में सभी पदाधिकारी को सहयोग करने का निदेश दिया गया। सभी थाना प्रभारी चौकीदार का पैरेड कराने का निदेश दिया गया एवं उन्हें प्रभावी रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए मुस्तैद रहने की बात कहीं। साथ ही धोरैया बाका रजौन प्रखंडों में कोरेक्स दवा की बिक्री अधिक मात्रा में हो रही है, ऐसे दुकानदारों पर ड्रग इंस्पेक्टर एवं कार्यपालक पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।
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