Rewari News : एनएच-48 स्थित "गोल्डन विला" के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन

 

रेवाड़ी में नेशनल हाईवे नंबर 48 स्थित गोल्डन मिला सोसाइटी के वासियों ने भिंडर पर मनमानी का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन. यह रही प्रमुख मांगे :



 1, संदीप छिल्लर, बिल्डर, ने वर्ष 2006 में डीटीपी से एनओसी प्राप्त की और इसके आधार पर विला और  पलैट के निर्माण के लिए दो कम्पनियों द्वारा निर्माण शुरू किया। विलास को मैसर्स गोल्डन विला नामक कंपनी के माध्यम से विकसित किया गया, और फ्लैटों का निर्माण मेसर्स लैंडमार्क अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया, जबकि बिल्डर श्री संदीप छिल्लर ने मेसर्स लैंडमार्क फैसिलिटी एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नामक सर्विस मेंटेनेंस कंपनी को भी बिजली और पानी के कनेक्शन शुल्क 56,000/- रुपये के साथ-साथ 50,000/75,000 रुपये ईडीसी, आई एफ एम एस के रूप में लेने के लिए अधिकृत किया। कंपनियों द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बाद, व्यक्तिगत विला और फ्लैटों का निर्माण पूरा किया गया और उनका कब्जा खरीदारों को सौंप दिया गया। हालाँकि, यह परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं क्योंकि अनिवार्य और वादा की गई सुविधाएं आज तक प्रदान नहीं की गई हैं।

2. अनिवार्य आवश्यकता के तहत, बिल्डर को मालिकों के साथ साझा तथा / डीटीपी से अधिभोग और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। बिल्डर को समर्पित जल आपूर्ति, बिजली के बुनियादी ढांचे, जल भंडारण टैंक, अग्निशमन प्रणाली, सीवेज निपटान और उपचार, सड़कों और मनोरंजक सुविधाओं आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है।

3. फिलहाल मामले को बिल्डर द्वारा तत्काल उकसाने तक सीमित रखा जा रहा है। 14 जुलाई 2021 को, बिल्डर ने अपनी नामांकित वर्तमान सेवा एजेंसी (मैसर्स लैंडमार्क स्टूडियो अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड) के माध्यम से दो नोटिस जारी किए (1) 6000 रुपये प्रति फ्लैट और 18500 रुपये प्रति विला की मांग की क्योंकि सड़कें विनिर्देश के अनुसार नहीं थीं और (2) बिजली शुल्क बढ़ाकर 15/- रुपये प्रति यूनिट और जीएसटी के साथ ( बिल्डर पहले से  जी एस टी वसूल रहा है) ही 17.70/- रुपये हो जाती है। यह इस तथ्य के बावजूद कि डीएचबीवीएन ने बिल्डर को जीएसटी के साथ 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली चार्ज करने के लिए नोटिस जारी किया था। बिल्डर ने डीएचबीवीएन की बिजली आपूर्ति को अलग से पंजीकृत करने और डीजी सेट के माध्यम से बुनियादी ढांचा स्थापित नहीं किया है। आम क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति दर्ज करने के लिए बिल्डर ने विद्युत मीटर नहीं लगाया है। बिजली आपूर्ति के पारेषण हानि को मापने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, बिल्डर को HRERA पंचकूला द्वारा अपने दिनांक 03/03/2020 के आदेश में मालिकों को पोस्ट पेड बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन बिल्डर ने औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं।

4. बिल्डर को फिक्स्चर और उपकरणों के साथ सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को अच्छी स्थिति में बनाए रखना होगा, जब तक कि इन्हें स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण या आरडब्ल्यूए को सौंप नहीं दिया जाता। अपने कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्डर ने उन निवासियों का विश्वास खो दिया है जो चाहते हैं कि बिल्डर शांतिपूर्वक आरडब्ल्यूए को रखरखाव सौंप दे।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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