रेवाड़ी के गांव खोरी निवासी मनपाल पिछले लगभग सात वर्षों से हरियाणा सरकार में मिशन डायरेक्टर के माध्यम से जिला रेवाड़ी के नागरिक हस्पताल रेवाड़ी के अधीन आकेड़ा UPHC पर फार्मासिस्ट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, सरकार के नियमानुसार सेवाएं देने के 5 वर्ष पूरे होने के उपरांत कर्मचारी को NHM Service By Laws का लाभांश देना अनिवार्य होता है परन्तु हरियाणा सरकार ने ये सेवाएं पीड़ित को नही दी जिसके लिये पीड़ित ने तीन साल से बार बार सरकार को पत्राचार भी किया परन्तु सरकार के कान ओर आंखे बंद होने के कारण पीड़ित लाभांश से वंचित रहा, जिसके उपरांत पीड़ित मनपाल ने कैलाश चंद अधिवक्ता के माध्यम से अपना केस जिला रेवाड़ी की अदालत में दायर किया, केस दायर होने के बाद जैसे ही सरकार को कोर्ट रेवाड़ी के सम्म्मन प्राप्त हुए तो सरकार हरकत में आई, ओर कोर्ट के डर से आनन फानन में पीड़ित का लाभांश के अब तक राशि पीड़ित के खाते में जमा कर दी, अपना लाभांश प्राप्त करके पीड़ित ने न्यायालय ओर अपने अधिवक्ता कैलाश चंद अधिवक्ता का आभार प्रकट किया
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