Rewari News : हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए बढ़ाया बैन, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई : डीसी

 

रेवाड़ी, 28 सितंबर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा पंचकूला द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम-2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटका व पान-मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रदेशभर में आगामी एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति, दुकानदान या व्यापारी इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पान मसाला और गुटखा जैसे तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री पर रोग लगाई गई थी, जिसे अब आगामी एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रेवाड़ी जिला में उक्त आदेशों की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
Share on Google Plus

Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार का संवाददाता बनने के लिए यहां क्लिक करें

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें