Banka News: निर्वाचन कर्त्तव्य अनुपस्थित रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जायेगी

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। 

जिला पदाधिकारी, बांका के निदेशानुसार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के सफल संचालन हेतु कतिपय कर्मियों द्वारा दिव्यांगता / असाध्य रोग / शारीरिक अस्वस्थता इत्यादि से संबंधित निर्वाचन कार्य से विमुक्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में महफुज आलम, निदेशक डी०आर०डी० सह- नोडल पदाधिकारी, कार्मिक प्रबंधन कोषांग, बांका के अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में चिकित्सीय जाँच की गई। बांका जिला में दिव्यांगता / असाध्य रोग / शारीरिक अस्वस्थता इत्यादि से संबंधित निर्वाचन कार्य से विमुक्ति हेतु कुल 208 अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें से आज 

उपस्थित कुल 67 कर्मियों का चिकित्सीय जॉच की गई। यह चिकित्सीय जाँच 14 एवं 15 सितम्बर को भी होना है। जिनके द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है उन सभी कर्मियों को चिकित्सीय जॉच दल के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य जॉच कराना सुनिश्चित करना होगा, ताकि उनके अभ्यावेदन पर समुचित निर्णय लिया जा सके। अनुपस्थित रहने की स्थिति में कर्मियों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निर्वाचन कर्त्तव्य अनुपस्थित रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जायेगी। चिकित्सीय जाँच दल में सिविल सर्जन द्वारा प्रतिनियुक्त डा० लक्ष्मण पंडित, डा० सुनील कुमार चौधरी, डा० विजय प्रसाद, डा० ललन सिंह, डा० अनिता अरुण आदि उपस्थित थे।

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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