रेवाड़ी, 24 अगस्त। नगर पालिका, धारूहेड़ा अध्यक्ष पद के लिए आगामी 12 सितंबर को होने वाले उप-चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आईपीसी 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत धारा 144 के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, जेवलिन, चाकू, तलवार, साईकिल चैन, स्टिक, लाठी इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों, एटीएम-बैंक सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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