ग्राम समाचार, पथरगामा:- अनुमंडल अधिकारी गोड्डा के कोर्ट के फैसले के आलोक में अंचलाधिकारी संतोष बैठा ने थाना प्रभारी बलिराम रावत के सहयोग से मौजा कसीयातरी में अवैध रूप से कब्जा कर रखे हुए जमाबंदी नंबर- 49 दाग नंबर 223,232,231,295 रकबा- 03-12- 03 धूर को विधिवत मापी करवाने के उपरांत ढोल बजवाकर कर उच्छेदन कराते हुए खतियानी रैयत के पोते परपोते को जमीन पर कब्जा दिला दी|
मिली जानकारी के अनुसार सर्वे सेटेलमेंट पर्चा में खतियानी रैयत रोहित साहू, वो कपूरी साहू, वो पांचू साहू, पेसरान कलरू साहू, वो सीबू साहू, वल्द लटु साहू, वो वशनी साहू, वल्द जगरनाथ साहू का कसीयातरी मोजा में जमाबंदी नंबर 49 अंतर्गत दाग नंबर 227 223 232 231 295 में कुल रकबा 6 बीघा 12 कट्ठा 3 धूर जमीन को विपक्षी हेमंत सोरेन, मुंशी सोरेन, शिवलाल मुर्मू, दसमत मुर्मू, संतोष हेंब्रम, सझला मुर्मू, मोतीलाल टूडू, चंदर हेंब्रम ने बरसों से अवैध रूप से दखल कब्जा कर रखा था|
इसी के विरोध में जमीन पर कब्जा दिलाने हेतु खतियानी रैयत के वारिसान डां प्रतिमा कुमारी ने 2 फरवरी 2021 को अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था| अंचलाधिकारी ने जांच उपरांत विपक्षी को नोटिस तामिला करा कर अपना पक्ष रखने को कहा था| परंतु अत्यधिक समय बीत जाने के बावजूद विपक्षी ने अपना पक्ष दाखिल नहीं किया| तमाम मामले को प्रतिवेदन के साथ अंचलाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय को सौंप दी|
अनुमंडल पदाधिकारी ने सुनवाई के उपरांत संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 का मामला मांनते हुए उच्छेदन करा कर रैयत के वारिस को जमीन सौंपने का निर्देश दिया गया था| उधर डॉक्टर प्रतिमा ने उपायुक्त के जनता दरबार में भी मामले को उठाया था| मौके पर राजस्व निरीक्षक चंदेश्वरी मेहरा, उप निरीक्षक मुच्कुंद चौधरी, सहायक अवर निरीक्षक महावीर उरांव, शीतल पासवान, महिला पुलिस और आईआरबी के जवान मौजूद थे|
अमन राज:-





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