रेवाड़ी, 21 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार जिला में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित पैशन, दिव्यांगजन पैशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा तथा स्कूल न जाने वाले दिव्यांगजन बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए नए आवदेन पत्र मूल दस्तावेजों से मिलान करवाकर जमा करवायें जा सकते हैं।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह आवेदन पत्र जमा करवाने के लिए खण्ड अनुसार दिन निर्धारित किये गये है। यदि निर्धारित दिन को राजपत्रित अवकाश रहता है तो उससे आगामी कार्य दिवस को सम्बंधित कार्यालयों में आवदेन पत्र जमा करवाये जाए सकते है।
फार्म जमा करवाने हेतू निर्धारित दिन इस प्रकार से है:
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी बावल के कार्यालय में प्रत्येक माह का दूसरा सोमवार, नगर पालिका बावल में प्रत्येक माह का दूसरा बुधवार, नगर पालिका धारुहेडा में प्रत्येक माह का दूसरा सोमवार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी खोल में प्रत्येक माह का दूसरा वीरवार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रेवाडी में प्रत्येक माह का दूसरा मंगलवार, नगर परिषद रेवाडी में प्रत्येक माह का दूसरा वीरवार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी जाटूसाना में प्रत्येक माह का दूसरा मंगलवार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नाहड़ में प्रत्येक माह का दूसरा मंगलवार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी धारूहेडा में प्रत्येक माह का दूसरा बुधवार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी डहीना में प्रत्येक माह का दूसरा वीरवार को संबंधित खण्ड के पात्रों के आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे।
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