ग्राम समाचार, पथरगामा:- मिली गुप्त सूचना के आधार पर उपायुक्त के आदेशानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष बैठा और थाना प्रभारी बलिराम रावत दल बल के साथ प्रखंड अंतर्गत मांछीटांड़ पंचायत के तेलनी गाँव पहुंचकर आज होने वाली एक नाबालिग की शादी को समझा-बुझाकर और कानून का हवाला देकर रुकवा दिया| नाबालिग की बारात मांछीटांड़ से आने वाली थी| प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने नाबालिग के माता-पिता को बाल विवाह की विधि सम्मत जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह गैरकानूनी है| नाबालिक की 18 वर्ष पूर्व शादी करने पर 2 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है| दोनों पदाधिकारी द्वय ने नाबालिक के माता-पिता से 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करने का एक लिखित बॉन्ड भरवाया| मालूम हो कि लाख प्रशासनिक कोशिशों के बावजूद बाल विवाह थमने का नाम नहीं ले रहा है| बताते चलें कि प्रखंड अंतर्गत कुछ एक खास जाति विशेष है जो अपनी संतान की शादी बालिग होने के पूर्व ही कर देते हैं| वह भी धूमधाम से गाजे-बाजे के साथ| अब यह अलग बात है कि आपसी रंजिश के चलते नाबालिग के शादी होने की सूचना बाहर लिक हो जाती है| जिसके चलते प्रशासनिक हस्तक्षेप से नाबालिग की शादी को रोक दी जाती है| ऐसी कार्रवाई इक्का-दुक्का ही हो पाती है|
अमन राज:-
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