Pakur News: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि में किया गया एक सप्ताह का विस्तार: उपायुक्त


ग्राम समाचार, पाकुड़, वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के बढ़ते प्रसार से बचाव, नियंत्रण एवं रोकथाम के आलोक में मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि में एक सप्ताह, दिनांक 17.06.2021 के पूर्वाह्न 6 बजे से 24.06.2021 के पूर्वाह्न 6 बजे तक लिए विस्तार किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिलेवासियों से अपील किया है:-

1.जिले में सभी दुकानें  04 बजे अपराह्न तक खुला रखने की अनुमति दी गई है।

2.सभी दुकानें ( फल, सब्जी, ग्रोसरी आइटम, मिठाई, भोजन सामग्रियों की दुकानें समेत) शनिवार को 4 बजे अपराह्न से सोमवार 6 बजे पूर्वाह्न तक बंद रहेंगी। दूध बिक्री वाले आउटलेट खुले रहेंगे।

3. उपरोक्त समयावधि दवा दुकानों/स्वास्थ्य जांच केंद्र/ क्लिनिक/अस्पताल/पेट्रोल पंप/एलपीजी आउटलेट/सीएनजी आउटलेट/होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां/नेशनल या स्टेट हाइवे पर मौजूद ढाबा/कोल्ड स्टोरेज/वेयर हाउस/अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगे।

4. सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/थियेटर/असेम्बली हॉल/बैंक्वेट हॉल/बार/क्लब बंद रहेंगे।

5. रेस्तरां प्रबंधन द्वारा सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी, बैठ कर खाने की मनाही होगी।

6. होटलों में बैठ कर खाने की मनाही होगी।

7. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के सभी कार्यालय अपने मानव संसाधन के कुल 50 फीसदी क्षमता के साथ अपराह्न 4 बजे तक खुले रहेंगे।

8. सभी प्रकार के सामग्रियों का ट्रांसपोर्ट निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

9. पूर्व में जिन गतिविधियों की अनुमति थी वे सभी जारी रहेंगी।

10. सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल खुला रखने की अनुमति होगी किन्तु किसी भी आगन्तुक के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

11. किसी भी जगह (इंडोर या आउटडोर) 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की मनाही होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

12. शादी-विवाह सिर्फ घरों या कोर्ट में ही हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम किसी भी सार्वजनिक जगह/सामुदायिक भवन/बैंक्वेट हॉल आदि जगहों में नहीं होंगे। विवाह में लाउडस्पीकर/डीजे के इस्तेमाल व आतिशबाजी की मनाही होगी। विवाह में 11 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे। विवाह समारोह के दौरान निकलने वाले जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में विवाह की तिथि से तीन दिन पूर्व देनी होगी।

13. सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

14. स्कूल/कॉलेज/आईटीआई/कौशल विकास केंद्र/कोचिंग संस्थान/प्रशिक्षण केंद्र समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा/डिजिटल सामग्री के जरिए शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

15. झारखंड सरकार के विभिन्न ऑथोरिटी द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।

16. सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली भोजन सामग्री होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।

17. सभी प्रकार के मेले व प्रदर्शनी पर रोक रहेगी। 

18. सभी स्टेडियम/जिम/स्विमिंग पूल/पार्क बंद रहेंगे।

19. जिला प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले या जिला प्रशासन की अनुमति उपरांत उद्योग या खनन कार्य से जुड़े अधिकारियों के आवागमन में इस्तेमाल होने वाले बसों को छोड़ अन्य रूप में बस परिवहन बंद रहेगा।

20. रेल/हवाई यात्रा/अंतिम संस्कार से संबंधित लोगों या कोविड-19 नियंत्रण से संबंधित ड्यूटी से लौट रहे लोगों को ही शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन की छूट होगी।

21. ई-पास*

1. निजी वाहन के द्वारा जिला से बाहर या राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई-पास की जरूरत होगी। ई-पास epaasjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यात्रा करने के लिए वैध पहचान पत्र और वैध टिकट अनिवार्य होगा।

II.जिले के भीतर आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

III.दूसरे राज्य से आने जाने के लिए कॉमर्शियल टैक्सी को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

IV. राज्य में निजी वाहन या टैक्सी से आवागमन की अनुमति सिर्फ ई-पास के साथ होगी।

V. केंद्र सरकार/झारखंड सरकार/अन्य राज्य सरकार के वाहनों को ई-पास की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।

VI. राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

21. शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार लगाए जाने की अनुमति सिर्फ उसी शर्त पर होगी जब उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जमीन में गोल आकार का निशान लगाना होगा।

22. अन्य राज्यों से आने वालों को 7 दिनों के क्वारन्टीन में रहना होगा।

23. किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क/फेस कवर के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटो रिक्शा या अन्य सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों आदि में जाने की मनाही होगी।

24. उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


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Editor - रंजीत भगत, पाकुड़

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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