ग्राम समाचार, पाकुड़।शहर कोल पंचायत के मुखिया चित्रलेखा गौड़ ने पुलिस अधीक्षक पाकुड़ को पत्र लिखकर अपनी आप बीती सुनाई है। पुलिस अधीक्षक को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि शंभू नंदन भगत पर अनुसूचित/ अनुसूचित जनजाति के तहत थाना में मामला मेरे द्वारा दर्ज है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में श्रीमती गौड़ ने पुलिस अधीक्षक को गुहार करते हुए लिखी है कि उल्लेखित वाद का अभियुक्त द्वारा मुझे केस उठा लेने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा है की पाकुड़ न्यायालय ने उनके अग्रिम जमानत को 22 मई 2021 को खारिज कर दिया है। फिर भी अभियुक्त का गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वे खुलेआम घूम रहे हैं व धमकी दे रहे हैं।उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में लिखा है कि मैं भयभीत हूं और मुझे महसूस होता है कि मामले को पुलिस द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि मामले को संज्ञान में ले कर उचित न्याय दिलाने का कष्ट करें। अन्यथा मैं अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन देने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। पत्र की कॉपी उपायुक्त पाकुड़ ,पुलिस उपमहानिरीक्षक दुमका ,पुलिस महानिरीक्षक झारखंड सरकार रांची, पुलिस उपाधीक्षक क्षेत्र पाकुड़ को प्रेषित किया है । मामले में श्री भगत का संपर्क स्थापित नहीं हो सका जिस वजह से उनका पक्ष नहीं रखा जा सका.
ग्राम समाचार, पाकुड़ राजकुमार भगत की रिपोर्ट।
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