ग्राम समाचार, महागामा ब्यूरो रिपोर्ट:- उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव के द्वारा सूचना मिलने के पश्चात महागामा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार चौधरी थाना प्रभारी कृष्णा सिंह और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार द्वारा महागामा प्रखंड के उर्जानगर स्थित ईसीएल का एनएचएस कॉलोनी पहुंच कर दो नाबालिग की शादी को सफलतापूर्वक रोका गया। परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, तथा यह बताया गया कि निर्धारित उम्र 18 वर्ष पहले किसी भी बच्ची का विवाह करना कानूनन जुर्म और अपराध है। और इस एवज में 2 साल की सजा एक लाख का जुर्माना है। इसलिए कोई भी अभिभावक अपनी बच्ची की शादी 18 वर्ष से पहले और अपने बच्चे का शादी 21 वर्ष पहले ना करें ऐसा किए जाने पर कानून सम्मत उन पर कार्रवाई की जाएगी तत्पश्चात अभिभावक को हिदायत देते हुए कि वह ऐसी गलती दुबारा नहीं करेंगे का एक शपथ पत्र लिया गयाl
सौजन्य अमन राज:-
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