Rewari News : कोविड मामलों के बढऩे के मद्देनजर ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित

रेवाड़ी, 16 अप्रैल। न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं और लागों को जरूरत के हिसाब से मदद और राहत प्रदान करें।

                                     


माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में हरियाणा में कोविड मामलों के बढऩे के मद्देनजर ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी मुख्य न्यायिक मजिस्टेट्स/सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ एक बैठक आयोजित की। वीडियो कॉन्फ्रेंन्स के दौरान माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को कोविड के मामलों में वृद्धि और राहत जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले कई गुना बढ़ रहें है। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि उन जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचने पर भी जोर दिया, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित वित्तीय राहत पैकेज के हकदार है। इसके अलावा, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने मास्क के उचित उपयोग के बारें में लोगों को जागरूक करने, सामाजिक दूरी का पालन करने व हाथों की सफाई सेनेटाईजेशन और टीकाकरण की जरूरत पर बल दिया। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने  जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को कहा कि स्वैच्छिक रूप से जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लाभों और दुष्प्रभावों के बारें में भी सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए और स्वैच्छिक रूप से टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करे और वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग वित्तीय सहायता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य लाभकारी योजनाओं के लाभ के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ सहयोग करते हएु जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान की जाए।
माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को यह निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की सभी गतिविधियों में नोडल अधिकारी के रूप में शामिल किया जाए ताकि जिला प्रशासन से और विशेष रूप से महामारी के दौरान आम लोगों को राहत सुनिश्चित करने के लिए समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने सचिवों कों स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महीने में कम से कम एक बैठक करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी स्कूलों में पहले से स्थापित कानूनी साक्षरता क्लबों के उपयोग को बढ़ाएं। स्कूल और कॉलेज में स्थापित विद्यार्थी कानूनी साक्षरता क्लबों में लगातार कार्यक्रमों के संचालन पर जोर दिया जाएं।
माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिए कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से सम्बन्धित सभी मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/अध्यक्षों और जिला प्रशासन के साथ उठाएं, ताकि हालसा, नालसा और सरकार की अन्य योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जनता को मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को जिला एवं सत्र न्यायाधीशों व अध्यक्षों को आम आदमी को होने वाली कठिनाईयों के बारे में अवगत कराने के लिए कहा गया ताकि आम आदमी तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था की जाए। वीडियों कान्फ्रेंस के दौरान माननीय सदस्य सचिव व सयुक्त सदस्य सचिव भी मौजूद रहे।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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