ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर दिनांक 06.04.2021 को गाइड लाइन जारी किया गया था। उक्त गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उपायुक्त ने आम लोगों से अपील किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन करें। सरकार द्वारा गाइड लाइन उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जारी की गई है। घर से बाहर निकलते समय मास्क, समय-समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल एवं सबसे जरूरी दो गज की दूरी (पारस्परिक दूरी) को पालन करें। उपायुक्त ने जिला वासियों से बारी आने पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन अवश्य कराने की अपील की।
■ राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइड लाइन निम्न हैं:-
◆ अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि परीक्षाओं पर रोक नहीं है।
◆ राज्य भर की सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
◆ रात के आठ बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। उसके बाद बंद रहेंगी। निर्धारित समय सीमा के बाद दुकान खोलने पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
◆ दुकानदारों को नो मास्क, नो एंट्री का नोटिस लगाना होगा।
◆ सभी जगह मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के किसी भी भवन में प्रवेश पर रोक रहेगी।*
◆ जुलूस, प्रोसेशन, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी रहेगी।
◆ खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन बंद रहेंगे।
◆ पार्क, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे।
◆ बैंक्वेट हॉल शादी के लिए ही केवल उपयोग होगा, लेकिन शादी समारोह में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक रहेगी।
◆ श्राद्ध कर्म में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
◆ रेस्तरां में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकते हैं। यानी जितने लोगों के बैठने की जगह होगी, उसमें आधे लोग ही बैठ सकेंगे।
◆ धार्मिक स्थलों पर 50 प्रतिशत लोगों के जुटान की अनुमति होगी। इस क्रम में सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता रहेगी।
◆ सरकार द्वारा तय नियमों के उल्लंघन पर कोविड प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।
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