ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने अपील करते हुए कहा कि दुकानदार सहित आमजन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए गाइडलाइन का अनुपालन हर हाल में करने का प्रयास करें। दुकानदारों से निश्चित समय पर प्रतिष्ठान बंद कर देने, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने और करवाने की बात उन्होंने कही।अनुमंडल पदाधिकारी ने विभिन्न दुकानदारों को नो मास्क, नो एंट्री का साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से अनुपालन हो इसको लेकर दुकानदार अपने दुकान के आगे बैरिकेडिंग की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए हुए व्यक्ति को कोई समान नहीं देना है। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से अपील किया की अत्यावश्यक सेवाएं को छोड़कर रात्रि 08:00 बजे तक सभी दुकाने बंद कर देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि नए दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रबंधक को अपने-अपने प्रतिष्ठान के बाहर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग हाथ धोने तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। होटल या अन्य बैठने वाली जगह पर व्यवस्थापक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे सामाजिक दूरी बनाकर ही बैठने हेतु कुर्सी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रतिष्ठान या दुकान में कोई व्यक्ति बिना मास्क या सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उक्त के विरुद्ध सुसंगत नियमों के तहत कारवाई किया जाएगा।
Godda News: आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान रात्रि 8:00 बजे तक बंद कर दें- एसडीओ
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने अपील करते हुए कहा कि दुकानदार सहित आमजन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए गाइडलाइन का अनुपालन हर हाल में करने का प्रयास करें। दुकानदारों से निश्चित समय पर प्रतिष्ठान बंद कर देने, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने और करवाने की बात उन्होंने कही।अनुमंडल पदाधिकारी ने विभिन्न दुकानदारों को नो मास्क, नो एंट्री का साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से अनुपालन हो इसको लेकर दुकानदार अपने दुकान के आगे बैरिकेडिंग की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए हुए व्यक्ति को कोई समान नहीं देना है। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से अपील किया की अत्यावश्यक सेवाएं को छोड़कर रात्रि 08:00 बजे तक सभी दुकाने बंद कर देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि नए दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रबंधक को अपने-अपने प्रतिष्ठान के बाहर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग हाथ धोने तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। होटल या अन्य बैठने वाली जगह पर व्यवस्थापक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे सामाजिक दूरी बनाकर ही बैठने हेतु कुर्सी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रतिष्ठान या दुकान में कोई व्यक्ति बिना मास्क या सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उक्त के विरुद्ध सुसंगत नियमों के तहत कारवाई किया जाएगा।
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