Godda News: बाल विवाह रुका परिवार को मिला राशन कार्ड



ग्राम समाचार:- गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:-  जिला बाल संरक्षण इकाई, गोड्डा द्वारा एक जरूरतमंद परिवार को लाल राशन कार्ड सौंप कर सशक्तिकरण किया गया। कुछ रोज पहले, गोड्डा मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक गांव में बाल विवाह से संबंधित मामला संज्ञान में आया था। जांच के उपरांत पता चला कि किशोरी की शादी नहीं हुई थी, रिश्ते की बात चल रही थी। किशोरी के परिजनों ने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे अपनी पुत्री की शादी निर्धारित उम्र के बाद ही करेंगे। जिला बाल संरक्षण की टीम ने परिवार के सशक्तिकरण के लिए, आपूर्ति विभाग से समन्वय कर, उन्हें लाल कार्ड आवंटित कराया।राशन कार्ड प्राप्त कर किशोरी के पिता ने हर्ष व्यक्त किया और कहा कि वे अब बच्ची की पढ़ाई में ध्यान देंगे। ज्ञात हो कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, जिसमे दोषी को एक लाख का जुर्माना और दो वर्ष का कारावास का प्रावधान है। कानून की नजर में बाल विवाह की वैधता नहीं है। विवाह के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। मौके पर बाल कल्याण समिति के विनय चौधरी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार, संरक्षण पदाधिकारी ओम प्रकाश, विकास चंद्र, परामर्शी वरुण कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता मुजफ्फर आलम एवं अन्य उपस्थित हुए।

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Editor - बेनामी

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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