रेवाड़ी, 17 फरवरी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान स्मैम स्कीम के तहत कृषि यन्त्र जैसे स्ट्रा बेलर , हेरेक , शय मास्टर / स्लेशर , श्रीकेट मेकिंग मशीन , ट्रैक्टर चालित पावर वीडर , ट्रैक्टर चालित रीपर बाईन्डर, लेजर लैण्ड लेवलर, स्ट्रा रिपर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, स्वचालित रिपर बाईन्डर, मल्टीकोप प्लान्टर / मेज प्लान्टर / डी एस आर , न्यूमैटिक प्लाटर, कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालिस वूम स्प्रेयर पर अनुदान हेतू www.agriharyancrim.com पर 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किए गए थे ।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला रेवाडी में कुल 190 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं । हरियाणा सरकार द्वारा उन सभी आवेदको को अनुदान उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है । अब इन किसानो को 19 फरवरी 2021 तक अपने कृषि यन्त्र खरीदकर बिल , ई - वे बिल , स्वंय घोषणा पत्र व कृषि यन्त्र के साथ फोटो ( जी पी एस लोकेशन सहित ) www.agriharyancrm.com पोर्टल पर अपलोड करने है । किसान को अपने सभी संबंधित मूल दस्तावेज व फोटो प्रति कृषि यन्त्र के भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होंगे ।
डीसी ने बताया कि कृषि यन्त्रों का भौतिक सत्यापन ब्लॉक स्तर पर 20 व 21 फरवरी 2021 को जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा किया जाएगा । कृषि यन्त्रो के भौतिक सत्यापन के समय किसान को ऑनलाईन आवेदन उपरान्त प्राप्त रसीच , आधार कार्ड , पैन कार्ड , बैंक खाता पासबुक , ट्रैक्टर की वैध RC , शपथ - पत्र , मेरी फसल मेरा व्यौरा पंजीकरण , जमीन से संबन्धित पटवारी रिपोर्ट जिला कार्यकारिणी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने होगें । किसान ने पिछले 4 वर्ष में उसी कृषि यन्त्र पर अनुदान नहीं लिया हो तो ही वह अनुदान का लाभ ले सकता है । यदि किसी किसान के दस्तावेज विभागीय दिशा निर्देशानुसार सही नहीं पाए जाएगे तो वे अनुदान के पात्र नही होगे । अधिक जानकारी के लिए किसान भाई सहायक कृषि अभियन्ता , रेवाड़ी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है ।
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