रेवाड़ी, 18 फरवरी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान स्मैम स्कीम के तहत कृषि यन्त्र जैसे स्ट्रा बेलर, हे-रेक, श्रब मास्टर/ स्लेशर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित पावर वीडर, ट्रैक्टर चालित रीपर बाईन्डर, लेजर लैण्ड लेवलर, स्ट्रा रिपर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, स्वचालित रिपर बाईन्डर, मल्टीक्रोप प्लान्टर/मेज प्लान्टर/डी एस आर, न्यूमैटिक प्लांटर, कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर पर अनुदान हेतू www.agriharyancrm.com पर 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किए गए थे।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला रेवाडी में कुल 190 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए है। हरियाणा सरकार द्वारा उन सभी आवेदको को अनुदान उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। अब इन किसानों को पोर्टल पर उपलब्ध हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेता से अपने कृषि यन्त्र खरीदकर 19 फरवरी 2021 तक बिल, ई-वे बिल, स्वंय घोषणा पत्र व कृषि यन्त्र के साथ फोटो (जी पी एस लोकेशन सहित) www.agriharyancrm.com पोर्टल पर अपलोड करने है। किसान को अपने सभी संबन्धित मूल दस्तावेज व फोटो प्रति कृषि यन्त्र के भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होगें। उन्होंने बताया कि कृषि यन्त्रो का भौतिक सत्यापन ब्लॉक स्तर पर 20 व 21 फरवरी 2021 को जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा किया जाएगा। जिसमें 20 फरवरी को प्रात: 11 बजे जाटूसाना व नाहड ब्लाक का खण्ड कृषि अधिकारी कार्यालय जाटूसाना में तथा 21 फरवरी को प्रात:11 बजे रेवाडी, बावल व खोल खण्ड का अनाज मण्डी रेवाडी नजदीक किसान भवन में किया जाएगा। कृषि यन्त्रो के भौतिक सत्यापन के समय किसान को ऑनलाईन आवेदन उपरान्त प्राप्त रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, ट्रैक्टर की वैध आरसी, शपथ-पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण, जमीन से संबन्धित पटवारी रिपोर्ट जिला कार्यकारिणी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने होगें। किसान ने पिछले 4 वर्ष में उसी कृषि यन्त्र पर अनुदान नही लिया हो तो ही वह अनुदान का लाभ ले सकता है। यदि किसी किसान के दस्तावेज विभागीय दिशा निर्देशानुसार सही नही पाए जाएगें तो वे अनुदान के पात्र नही होगें। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाडी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
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