Rewari News : रेवाड़ी, महेन्द्रगढ, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना में सेना भर्ती 18 मार्च से शुरू होगी

रेवाडी, 3 फरवरी। हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी, महेन्द्रगढ, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के उम्मीदवारों के लिए सेना में सिपाही फार्मा की खुली भर्ती के लिए रजिस्ट्रशन शुरू हो चुके है।

एआरओ चरखी दादरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सेना मेें सिपाही फार्मा की खुली भर्ती 18 मार्च से 25 मार्च 2021 तक इंदिरा गांधी स्र्पोटस स्टेडियम, उना हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली भर्ती जो रेवाड़ी, महेन्द्रगढ, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन का कार्य 2 मार्च 2021 तक किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उक्त जिला के युवाओं के लिए सेना में जाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी स्र्पोटस स्टेडियम, उना हिमाचल प्रदेश में 18 मार्च से 25 मार्च 2021 तक भर्ती होगी। इसमें सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा युवाओं के लिए सिपाही फार्मा के लिए भर्ती करवाई जाएगी।
एआरओ चरखी दादरी ने बताया कि उम्मीदवार को एडमिट कार्ड उनकी ईमेल आईडी पर जारी किया जाएगा। रैली में प्रवेश से पूर्व सभी उम्मीदवार अपने दांत, कान की सफाई, बाल कटवा कर तथा शरीर को साफ सुथरा करके आए जिससे पहचान एवं डाक्टरी जांच में असुविधा न हो। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से पहले सभी उम्मीदवार को कोरोना जांच करवाना तथा कोरोना वाइरस मुक्त प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है।
विशेष जानकारी के लिए  www.joinindianarmy.nic.in    वेबसाइट पर भर्ती कार्यालय के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन देखें। उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र र्निगत होने की जानकारी के लिए कृप्या आप अपना पंजीकृत ईमल और प्रोफाईल लगातार देखते रहें।
उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों के पास जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति नहीं होगी उनको रैली में भाग लेने नहीं दिया जाएगा और दस्तावेज के अभाव में उनका नाम रैली से रद्द कर दिया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय ने भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं से अपील की है कि वे दलालों व जालसाजों के चंगुल से दूर रहें, क्योंकि सेना की भर्ती में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। केवल अपने योग्यता एवं कठिन परिश्रम पर विश्वास करें। उन्होंने बताया कि रिश्वत लेना या देना, फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल में शामिल होना एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाले उम्मीदवार कानून के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगें।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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