रेवाड़ी, 7 जनवरी। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए तीन लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता हैं। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुडडा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा पचास हजार रुपए व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी। उन्होंने बताया कि महिला की वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपए से ज्यादा ना हो। इस स्कीम में निम्न व्यवसाय शुरु करने के लिए ऋण सुविधा दी जानी हैं जैसे कि मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेंट गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि शामिल हैं। आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए रेवाड़ी स्थित हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय गली नंबर-3, सती कॉलोनी रेवाड़ी जिला प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते है।
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Rewari News : स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए विधवाएं ले सकती तीन लाख तक का ऋण : एडीसी
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