Jamtara News: किसान ₹1 देकर ले लेंगे ऋण माफी की सूचना- उपायुक्त फैज अक अहमद




ग्राम समाचार जामताड़ा, ब्यूरो रिपोर्ट:- आज दिनांक - 27 जनवरी 2021 को समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी फैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) के अध्यक्षता में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के संबंध में जिला स्तरीय समिति (DLC ) के साथ बैठक आहूत की गयी।बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री एस एल बैठा के द्वारा पावर पॉइंट प्रोजेक्टर के माध्यम से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में ₹50000/- तक का बकाया राशि माफ किया जाएगा। योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जाएगी। आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लोगों को लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया होगी। कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया से आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डीबीटी के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी होगी। ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा आदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही बैंकों के कार्य दायित्व के बारे भी में बताया गया। उपायुक्त द्वारा सम्बन्धित को निर्देश दिया गया की सभी बैंकों के जिला समन्वयक को योग्य किसानों की सूची जिला कृषि पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी को जल्द से जल्द सूची उपलब्ध कराएं। नोडल पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा लाभुक को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के बारे में जानकारी देंगे एवं योग्य किसानों को बैंक की शाखाओं में लोग योजना के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन किया गया है। जिसके सदस्य उपायुक्त(अध्यक्ष), अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी (जिला नोडल पदाधिकारी), जिला अग्रणी प्रबंधक, जिला विकास प्रबंधक नबार्ड, बैंक के प्रतिनिधि, जिला सूचना पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी रयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं। गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं। किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए। एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे । आवेदन मान्य राशन कार्ड धारक होने चाहिए। आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होने चाहिए । आवेदक अल्प विधि फसल ऋण धारक होने चाहिए । फसल ऋण झारखंड में स्थित अहर्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए। आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए। यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक है। किसान का ऋण 31 मार्च 2020 तक का मानक होना चाहिए यानी उस अवधि तक केसीसी सहित/ खाता मानक होना चाहिए। लाभुक को ऋण माफी योजना में सम्मिलित होने के लिए स्वयं द्वारा स्व-घोषित घोषणा पत्र बैंक को जमा करना होगा, जिसमें आवेदक के द्वारा घोषणा होगा कि एक  बैंक से ज्यादा ऋण उपलब्ध नहीं हुआ है|उपायुक्त, जामताड़ा ने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना सरकार की महत्वकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है कि फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना। नई फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना। कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है । जिससे किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिल सके। उपायुक्त ने सभी शाखा प्रबंधक को बताया कि ₹1 के साधारण शुल्क से लाभुकों को ऋण माफी की सूचना मैसेज के माध्यम मिलेगी। जिससे लाभुक को सही कर्जदार का एहसास होगा।



इस 

बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक एस एल बैठा, जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी अभय परासर, एडीएम बिरजू राम एवं सभी बैंक के जिला समन्वयक उपस्थित थे|

Share on Google Plus

Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें