ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।
सरकार के अवर सचिव गृह विभाग पटना दिनांक 19/06/2020 द्वारा प्राप्त आयुध संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 3 की उप धारा 2 में निहित प्रावधानों एवं सरकार के अपर सचिव गृह विभाग आरक्षी शाखा के पत्र संख्या- 07 अनु० 10-15/2010 गृह०आ० 683 दिनांक 24/01/2017 में निहित निर्देश के आलोक में बांका जिला अंतर्गत दो या तीन शस्त्रधारक अनुज्ञाप्ति धारियों द्वारा धारित शस्त्रों का भौतिक
सत्यापन/ निरीक्षण समाहरणालय सभागार बांका में शस्त्र दंडाधिकारी बांका एवं पुलिस निरीक्षक महताब आलम (ओ०एस०डी०) पुलिस अधीक्षक कार्यालय बांका द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा। इसके लिए सभी थानाध्यक्ष संबंधित शस्त्र अनुज्ञाप्ति धारियों को धारित शस्त्र की भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि को समाहरणालय बांका में उपस्थित होने के लिए अपने स्तर से यह सूचना देंगे कि, वे समय
निर्धारित स्थल एवं तिथि पर उपस्थित होकर अपने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र/ कारतूस का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्य उनके विरुद्ध आयुध नियम 2016 के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र/ कारतूस का सत्यापन/ निरीक्षण का कार्यक्रम तिथि इस प्रकार है। बांका, अमरपुर, फुल्लीडुमर, बेलहर का सत्यापन दिनांक 01/02/2021 को निर्धारित समय 11:00 बजे पूर्वा० से 2:00 अप्रा० तक संबंधित थाना बांका, अमरपुर, फुल्लीडुमर, बेलहर। बाराहाट, चांदन, कटोरिया, बौंसी का
सत्यापन दिनांक 02/02/2021 को निर्धारित समय 11:00 पूर्वा० से 2:00 अप्रा० तक संबंधित थाना बाराहाट, पंजवारा, चांदन, आनंदपुर, सुईया, कटोरिया, जयपुर, बौंसी, बंधुवाकुरावा। रजौन, धोरैया, शंभूगंज का सत्यापन दिनांक 02/02/2021 को निर्धारित समय 11:00 बजे पूर्वा० से 2:00 अप्रा० तक संबंधित थाना रजौन, धोरैया, धनकुंड, शंभूगंज। वैसे अनुज्ञप्तिधारी जो सत्र का निर्धारित तिथि एवं समय पर भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो, इसे आयुध नियमावली 2016 का उल्लंघन समझा जाएगा तथा उनका शस्त्र अनुज्ञप्ति को स्पष्टीकरण संबंधी अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी।
कुमार चंदन, ग्राम समाचार संवाददाता, बौंसी।
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