Banka News: इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के सफल संचालन हेतु की गई बैठक

ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका। 

आज दिनांक 29/01/2021 को समाहरणालय सभागार बांका में जिला पदाधिकारी बांका एवं पुलिस अधीक्षक बांका द्वारा संयुक्त रूप से सभी केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/ जोनल पदाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारियों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के सफल संचालन हेतु बैठक की गई। जिला पदाधिकारी ने कहा की, इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 1 फरवरी 2021 को होना है। यह परीक्षा दिनांक 01/02/2021 से 13/02/2021 तक (दिनांक 7/02/2021 छोड़कर) दोनों पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली 9:30 पूर्वा० से 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 5:00 अपराह्न तक होगी। जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। केंद्रों पर परीक्षा का संचालन सुव्यवस्थित, स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने 

तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु, जिला पदाधिकारी बांका द्वारा निर्देश दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेने का निर्देश दिया गया है। विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को उस बैठक की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पष्ट है कि, प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय (पूर्वाह्न 9:30 बजे) से 10 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाहन 9:20 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को द्वितीय पाली के परीक्षा प्रारंभ होने के समय (अपराह्न 1:45) से 10 मिनट पूर्व अर्थात अपराहन 1:35 बजे ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता, मोजा पहन कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना वर्जित है। तदनुसार परीक्षार्थी जूता, मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही प्रवेश करेंगे। परीक्षा की तिथि को प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी की सहमति से केंद्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि, कौन से वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियुक्त रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी 

को वीक्षक कार्य में नहीं लगाया जाए। जिस महाविद्यालय/ विद्यालय के परीक्षार्थी किसी परीक्षा केंद्र से संबद्ध हो उस महाविद्यालय /विद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों को उस परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त नहीं करेंगे। केंद्राधीक्षक प्रत्येक दिन वीक्षक को आवंटित परीक्षा कक्ष में परिवर्तन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका उपयुक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अपने अस्तर से धारा 144 द०प्र०स० का आदेश भी निर्गत करेंगे। धारा 144 द० प्र० स० का अनुपालन परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में हो, उसे केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ बल सुनिश्चित कराएंगे। परीक्षा तिथि को केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की सहमति से केंद्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि, कौन वीक्षक किस कमरे में प्रति नियोजित होंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर एवं अन्य किसी कर्मचारी को वीक्षक कार्य में नहीं लगाया जाए। जिस महाविद्यालय/ विद्यालय के परीक्षार्थी किसी केंद्र से संबद्ध हो उच्च विद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों को वहां प्रतिनियुक्त नहीं करें। यह आश्वस्त होलें की वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदंड के अनुरूप है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा- मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर एवं आदि रखने की अनुमति नहीं रहेगी। पुलिस अधीक्षक बांका के द्वारा निर्देश दिया गया कि, परीक्षा केंद्रों में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं बल अचूक रूप से पूर्वाहन 8:00 बजे अपने अपने कर्तव्य स्थल पर निश्चित रूप से योगदान करेंगे। इस निमित्त परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केंद्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाई जाए कि, कोई भी परीक्षार्थी नकल करने वाले उपकरणों के साथ परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश ना करें। इसके साथ साथ 200 मीटर की परिधि में द० प्र० स० की धारा 144 लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर कोषागार/ बैंक से प्रश्न पत्र निकालकर केंद्रों तक पहुंचाने एवं परीक्षा समाप्ति पश्चात केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट को वज्रगृह में सुरक्षित रखने हेतु गश्ती दल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। आप सीसीटीवी के कैमरे में है। यह संदेश भी फ्लेक्स पर मुद्रित कराकर केंद्र के बाहर सुगोचर स्थानों पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे। केंद्राधीक्षक अपने पास एंड्राइड मोबाइल नहीं रखेंगे तथा सिंपल (की-पैड) मोबाइल सेट का उपयोग करेंगे। केंद्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि, परीक्षार्थियों के किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन बांका नियंत्रण कक्ष में एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति सभी आवश्यक दवाओं के साथ कराने का निर्देश दिया गया। कोविड-19 से संबंधित निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भारत सरकार/ बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/ गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन परीक्षार्थियों सहित परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारियों, शिक्षकत्तर/ गैर शिक्षकत्तर कर्मियों को करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु निर्देश दिया गया कि, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी, पदाधिकारी एवं कर्मी मास्क लगाकर तथा हाथ को सैनिटाइजर कर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। आवश्यकतानुसार परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास की दुकानों को संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा बंद रखने का निर्देश दिया गया। जिला के परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना अनुमंडल कार्यालय परिसर में होगी। जो अनुमंडल पदाधिकारी बांका के नियंत्राधीन होगा। नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या- 06424 2222 25/26 होगा। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त को निर्देश दिया गया कि, जिला के प्रत्येक परीक्षा केंद्रों से दोनों पालियों में कदाचार के कारण निष्कासित परीक्षार्थी का विवरण परीक्षा नियंत्रण (उ०मा०) के ईमेल आईडी- coe.interbsed@gmail.com एवं सचिव के ईमेल आईडी- secybsed@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजेंगे। 

कुमार चंदन, ग्राम समाचार संवाददाता, बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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