रेवाड़ी, 9 दिसम्बर। जिन व्यक्तियों के पास एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार हैं, उन्हें अपने तीसरे या अधिक हथियारों को प्रशासन के पास जमा कराना होगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ऐसे हथियार जमा करने के आदेश जारी किए हैं। हथियार जमा कराने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा इन हथियारों को निष्क्रिय किया जाएगा। आयुध संशोधन विधेयक-2019 के पारित होने के बाद प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा और एक लाइसेंस पर अब केवल दो हथियार तक रखने का प्रावधान किया गया है। अभी तक एक लाइसेंस पर तीन हथियार रख सकते थे। एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियारों को संबंधित थाने या हथियार विक्रेता के पास जमा कराना होगा। हथियार जमा कराने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर तय की गई है।
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Rewari News : एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार हैं तो प्रशासन के पास जमा कराना होगा
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