Godda News: गोड्डा अनुमंडल के सरकारी)/गैरसरकारी भवन, क्लीनिक, माॅल, पेट्रोल पंप, होटल, स्कूल, शोरूम, एवं बड़े दुकानों में अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य



 ग्राम समाचार गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:-     अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने कहा कि अधिष्ठान, अग्निशमन पदाधिकारी, गोड्डा ने पत्रांक-209/दिनांक-09.12.2020 द्वारा सूचित किया है कि गोड्डा जिला अंतर्गत प्रायः देखा जाता है कि किसी भी मॉल, पेट्रोल पम्प, क्लीनिक, होटल, स्कूल, शोरूम, बड़े-बड़े दुकान आदि जगहों पर अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र नहीं लगाया गया है, जिससे आग लगने पर प्रारंभिक अवस्था में आग को बुझाने में कामयाब हो सके, जो अति आवश्यक है। उनके द्वारा उक्त जगहो पर अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र की जांच कर लगाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में गोड्डा अनुमण्डल अंतर्गत यथा-गोड्डा शहरी क्षेत्र एवं पोड़ैयाहाट, सुन्दरपहाड़ी, पथरगामा एवं बसंतराय प्रखंड अवस्थित सभी सरकारी, गैर सरकारी भवन, माॅल, पेट्राॅल पम्प, क्लिीनिक, प्राईवेट अस्पताल, होटल, स्कूल, शोरूम एवं बड़े-बड़े दुकान के संचालकों को आदेश दिया जाता है कि वे लोग अपने-अपने दुकानों/प्रतिष्ठानों में छोटा अग्निशमन यंत्र आदेश निर्गत होने के तीन दिनों के अंदर लगवाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा टीम गठित कर सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों की जाॅच कराया जायेगा, जाॅच के समय संबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों में छोटे अग्निशमन यंत्र नही पाये जाने पर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


Share on Google Plus

Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार का संवाददाता बनने के लिए यहां क्लिक करें

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें