Banka News: बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा निकाला गया आदेश

 ग्राम समाचार, बांका। आज दिनांक 26/12/2020 को जिला दंडाधिकारी बांका संयुक्त के आदेश आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 66 वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 27/12/2020 रविवार को निर्धारित है। उक्त परीक्षा 12:00 बजे मध्यान्ह से 2:00 अपराहन तक एक पाली में संपन्न होगी। घोषित परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र के आसपास किसी व्यक्ति द्वारा मटर गस्ती की जा सकती है, अथवा पुर्जे, किताब तथा किसी अन्य प्रकार के लेखन सामग्री बांटने या अन्य ऐसा कार्य करने जिससे परीक्षा की स्वच्छता प्रभावित हो सकती है। उक्त कारणों के आधार पर अनुमंडल क्षेत्र के बांका, अमरपुर, रजौन, कटोरिया एवं बाराहाट प्रखंड क्षेत्र में स्थापित कुल 18 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का संचालन सुव्यवस्थित, स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना आवश्यक है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66 वीं संयुक्त (प्रा) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बांका जिले के लिए कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र के कोड एवं केंद्र के नाम इस प्रकार हैं। 

503 सार्वजनिक डिग्री महाविद्यालय सर्वोदय नगर समुखिया मोड़, बांका, 504 ठाकुर रुद्रेश्वरी प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय ककवारा, बांका, 505 चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर जगतपुर, बांका, 506 सार्वजनिक इंटर कॉलेज सर्वोदय नगर सामुखिया मोड़, बांका, 507 +2 एस एस बालिका उच्च विद्यालय नया टोला, बांका, 508 आरएमके उच्च विद्यालय, बांका, 509 एम ए वाई कॉलेज ढाका मोड़, बांका, 510 सार्वजनिक उच्च विद्यालय सर्वोदय नगर सामुखिया मोड़, बांका, 511 डॉ हरिहर चौधरी उच्च विद्यालय, 512 एम ए सी सी पी वाई डिग्री कॉलेज ढाका मोड़, बांका, बाराहाट, बांका, 513 एस एन एस उच्च विद्यालय मोहनपुर, बाराहाट, बांका, 514 एसकेपी स्कूल कोर्ट कैंपस, बांका, 515 उच्च विद्यालय कटोरिया, बांका, 516 संत जोसेफ विद्यालय, बांका, 517 बी डी एकेडमी अमरपुर, 518 एम एल एम एन एल एम +2 विद्यालय चंगेरी मिर्जापुर, बाराहाट, बांका, 519 डीएन सिंह कॉलेज भुसिया, रजौन, 520 सीएमएस उच्च विद्यालय साहपुर है। अनुमंडल दंडाधिकारी बांका दंड प्रक्रिया सहित 1973 धारा 144 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। उपरोक्त 18 परीक्षा केंद्रों के 500 गज व्यासार्ध्य में दिनांक 27/12/2020 के 6:00 बजे पूर्वाहन से अपराहन 3:00 बजे तक के लिए निम्न निषेधाज्ञा लागू किया गया है । 

1• पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। विधि व्यवस्था में तैनात पदाधिकारी, पुलिस बल विद्यालय में आने जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्मियों तथा शव यात्रा को छोड़कर। 

2• परीक्षा केंद्र के आसपास किसी व्यक्ति द्वारा 500 गज के व्यासार्ध्य में मटरगश्ती करने, पुर्जे, किताब एवं किसी अन्य लेखन सामग्री बांटने या अन्य ऐसा कार्य करने जिसे परीक्षा की स्वच्छता प्रभावित होती हो। वैसे वर्णित कार्य संज्ञेय बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत अपराध घोषित किए गए हैं। 

3• बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम पुणे से काशी अधिनियम की धारा- 3 के अंतर्गत परीक्षा में नकल करने अथवा किसी के द्वारा नकल कराने में सहयोग देना अपराध है। 

4• उक्त आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संदर्भ गत अधिनियम में अधिकतम 6 महीने और कम से कम 1 महीने के कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। 

5• परीक्षा केंद्र के आसपास अवस्थित फोटोस्टेट की दुकान है निषेधाज्ञा अवधि तक बंद रहेगी। 

ब्यूरो रिपोर्ट, बांका।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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