Banka News: मतगणना को लेकर दिशा निर्देश जारी

 ग्राम समाचार,बांका। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2020 के अंतर्गत 159 अमरपुर विधानसभा, 160 धोरैया, 161 बांका, 162 कटोरिया, 163 बेलहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक मतदान संपन्न हो चुका है। मतगणना दिनांक 10.11.2020 को निर्धारित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही बांका जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। 161–बांका विधानसभा क्षेत्र, 162–कटोरिया एवं 163– बेलहर विधानसभा क्षेत्र का पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट पीबीएस कॉलेज बांका स्थित वज्रगृह में तथा 159– अमरपुर, 160– धोरैया का पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट डाइट प्रशिक्षण केंद्र, बांका स्थित वज्रगृह में जमा है। जहां दिनांक 10.11.2020 को पूर्वाहन 8:00 बजे से मतगणना प्रारंभ किया जाएगा। मतगणना दिवस 10.11.2020 को विधि व्यवस्था की संभावित समस्या के रोकथाम के साथ लोक शांति बनाए रखने हेतु भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा –144 के तहत आदेश पारित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, बांका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा –144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना के अवसर पर निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किया गया है–




☆ दिनांक 10.11.2020 को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षक के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि पर आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं सिविल प्रशासन के कर्मियों पर नहीं रहेगी।

☆ दिनांक 10.11.2020 को मतगणना के दिन जुलूस के लिए चलने वाले वाहनों की अनुमति अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर लेनी होगी।

☆ दिनांक 10.11.2020 के निजी वाहन (मतगणना कर्तव्य पर लगे वाहन छोड़कर )मतगणना केंद्र की परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं हो सकेंगे।

☆ दिनांक 10.11.2020 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोडलेस फोन इत्यादि लेकर मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेंगे।

☆  मतगणना केंद्र के अंदर वेद पहचान पत्र लगाए व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा।

☆ दिनांक 10.11.2020 को केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडिया कर्मी मतगणना केंद्र के समीप अपने विनिर्दिष्ट स्थान पर रहेंगे।

☆ दिनांक 10.11.2020 को मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना निषिद्ध होगा। यह रोक मतगणना केंद्र में प्रवेश हेतु सरकारी कर्मियों की पंक्ति अथवा राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट की पंक्ति पर लागू नहीं होगी।

☆ मतगणना के दिन कोविड-19 की परिपेक्ष में निर्गत सभी निर्देशों का निरंतर अनुपालन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।

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Editor - सुनील कुमार

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