ग्राम समाचार, पाकुड़। महेशपुर अंचलाधिकारी ने क्षेत्र में दुर्गापूजा समितियों से बात की और निर्देश दिया कि राज्य सरकार के निर्देश में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है यह निर्देश सुझाव नहीं है, यह निर्देश है ऐसा ही करना है इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो। कोरोना महामारी के समय में दुर्गापूजा के उत्सव को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मनाएं पूजा में छोटा प्रतिमा स्थापित करने, मंदिर में संभावित भीड़ से बचने हेतु छोटे आकार के पंडाल का निर्माण करने आदि के बारे में जानकारी दी गई। पूजा समितियों को इन नियमों का करना है अनुपालन सार्वजनिक स्थलों पर पूजा के दौरान थीम आधारित पूजा पंडाल अथवा मंडप का निर्माण नहीं होगा पंडाल चारों तरफ से कवर होंगे। स्थापित प्रतिमा चार फीट से ऊंची नहीं होगी पूजा के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मनाही होगी। सजावट और लाइटिंग नहीं की जाएगी इसके अलावा पंडाल के समीप स्वागत अथवा तोरण द्वार नहीं बनाए जा सकेंगे प्रतिमा स्थल को छोड़कर बाकी क्षेत्र को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। पूजा के दौरान मेला नहीं लगाया सकेगा और ना ही पंडाल और मंडप के आसपास फूड स्टॉल लगाए जाएंगे पूजा पंडाल में एक समय में सात से अधिक लोग नहीं रहेंगे। विसर्जन जुलूस नहीं निकाली जाएगी। विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही किया जा सकेगा। पूजा के दौरान किसी प्रकार का सामूहिक मनोरंजन अथवा संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा। सामुदायिक मेला प्रसाद और भोग वितरण की भी मनाही होगी दुर्गा पूजा समितियों के आयोजक किसी प्रकार का आमंत्रण पत्र नहीं देंगे और ना ही किसी प्रकार का उद्घाटन कार्यक्रम होगा। कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा सांकेतिक रूप से ही रावण दहन का कार्यक्रम होगा सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और मास्क पहनना आवश्यक होगा।
Pakur News: महेशपुर अंचलाधिकारी ने विभिन्न दुर्गापूजा आयोजन स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
ग्राम समाचार, पाकुड़। महेशपुर अंचलाधिकारी ने क्षेत्र में दुर्गापूजा समितियों से बात की और निर्देश दिया कि राज्य सरकार के निर्देश में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है यह निर्देश सुझाव नहीं है, यह निर्देश है ऐसा ही करना है इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो। कोरोना महामारी के समय में दुर्गापूजा के उत्सव को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मनाएं पूजा में छोटा प्रतिमा स्थापित करने, मंदिर में संभावित भीड़ से बचने हेतु छोटे आकार के पंडाल का निर्माण करने आदि के बारे में जानकारी दी गई। पूजा समितियों को इन नियमों का करना है अनुपालन सार्वजनिक स्थलों पर पूजा के दौरान थीम आधारित पूजा पंडाल अथवा मंडप का निर्माण नहीं होगा पंडाल चारों तरफ से कवर होंगे। स्थापित प्रतिमा चार फीट से ऊंची नहीं होगी पूजा के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मनाही होगी। सजावट और लाइटिंग नहीं की जाएगी इसके अलावा पंडाल के समीप स्वागत अथवा तोरण द्वार नहीं बनाए जा सकेंगे प्रतिमा स्थल को छोड़कर बाकी क्षेत्र को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। पूजा के दौरान मेला नहीं लगाया सकेगा और ना ही पंडाल और मंडप के आसपास फूड स्टॉल लगाए जाएंगे पूजा पंडाल में एक समय में सात से अधिक लोग नहीं रहेंगे। विसर्जन जुलूस नहीं निकाली जाएगी। विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही किया जा सकेगा। पूजा के दौरान किसी प्रकार का सामूहिक मनोरंजन अथवा संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा। सामुदायिक मेला प्रसाद और भोग वितरण की भी मनाही होगी दुर्गा पूजा समितियों के आयोजक किसी प्रकार का आमंत्रण पत्र नहीं देंगे और ना ही किसी प्रकार का उद्घाटन कार्यक्रम होगा। कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा सांकेतिक रूप से ही रावण दहन का कार्यक्रम होगा सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और मास्क पहनना आवश्यक होगा।
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