GoddaNews: नाबालिग को शराब बेचना प्रतिबंधित




ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-   उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्पाद विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त के द्वारा जिले में उत्पाद विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे लाइसेंसी शराब दुकानों के मालिकों के साथ विचार विमर्श किए गए साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया कि जिले में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध किए जाएं।उपायुक्त  के द्वारा बताया गया कि 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब दुकान के द्वारा शराब क्रय करने पर प्रतिबंध किया जाए। बताया गया कि हाल ही में देखा गया है कि ऐसे नाबालिग बच्चे शराब के नशे में विभिन्न तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं एवं महिलाओं के साथ तरह तरह की घटनाएं घट रही है जो कि कानूनन अपराध है। ऐसे संगीन मामलों में नाबालिग बच्चों को सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा हो रही है एवं उनके भविष्य अंधकारमय हो रहे हैं। उत्पाद विभाग के अधिकारियों को  निर्देश दियाा गया  कि शराब दुकानों पर कड़ी नजर रखते हुए कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना प्राप्त होती है तो जरूरत पड़ने पर शराब दुकान को सील करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें। उपायुक्त के द्वारा बताया है कि हाल ही में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाइक चलाने पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जा रही है साथ ही साथ उनकी गाड़ियों को जप्त करते हुए आवश्यक कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।



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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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