GoddaNews: दूर्गा पूजा का गाइडलाइन जारी



ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-      सरकार के मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार रांची के पत्रांक -62(13) , दिनांक  16.03.2020 द्वारा प्रसारित आदेश में निर्देशित किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोनावायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। वर्तमान परिपेक्ष्य भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर नया अध्यादेश लागू किया गया है जिसका प्रसारण MHA NO -40-3/2020-DM-I(A) दिनांक  -28.08.2020 जिसे झारखंड सरकार रांची के द्वारा अंगीकार करते हुए ज्ञापांक-2993 , दिनाँक -28.08.2020 से उक्त चरणबद्ध आदेश में वर्णित सभी अवयवो का अनुपालन कराने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में झारखंड सरकार रांची के द्वारा पुनः मेमो नं0-890/सी0एस0, दिनाँक -07.10.2020 द्वारा दुर्गा पूजा 2020 के अवसर पर विशेष दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है।

कोविड-19 के अंतर्गत गोड्डा अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा संपूर्ण गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र में धारा -144 द0प्र0स0 की प्रक्रिया सशर्त लागू किया गया है जिसका प्रसारण क्रि0केश नं0-87/2020 सरकार बनाम आम जनता गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र जो ज्ञापांक सं0--81/सा0न्या, दिनांक  -21.03.2020 से प्रसारित है। वर्तमान परिपेक्ष में गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा पूजा 2020 के अवसर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आम जनता अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इस दिशा में कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा हेतु भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना आवश्यक है।

अतः अनुमंडल दंडाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थिति से पूर्णतः संतुष्टि उपरांत उक्त पूर्व लागू निषेधाज्ञा धारा- 144 द0प्र0स0 मे वर्णित सभी सशर्तों के साथ-साथ वर्तमान में झारखंड सरकार द्वारा निर्गत अध्यादेश मेमो 890/सी0एस0, दिनांक -07.10.2020 को अंगीकार करते हुए वर्णित सभी शर्तों को गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अगले आदेश तक लागू किया जाता है:-

शर्त:- (1)  The number of persons  present at any time in a religious place/place of worship would be such as to ensure a minimum of six feet distance between any 2 persons subject to an overall ceiling of 50 persons per religious place /place of worship. (किसी धार्मिक स्थान / पूजा स्थल में किसी भी समय उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ऐसी होगी कि किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम छः फीट की दूरी सुनिश्चित की जाए, जो धार्मिक स्थान / पूजा स्थल के 50 व्यक्तियों की कुल सीमा के अधीन हो।)

(2)  Individuals shall maintain a minimum distance of 6 feet at all times within the religious place /place of worship. (व्यक्ति धार्मिक स्थान / पूजा स्थल के भीतर हर समय न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे।)*

(3)  Staggering of visitors to be done to ensure social distancing.

(4)  Specific markings six feet apart shall be made by those in charge of the religious place /place of worship to ensure social distancing.(सामाजिक भेद को सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक स्थान / पूजा स्थल के प्रभारी द्वारा छः फीट अलग विशिष्ट निशान बनाए जाएं।

(5). सक्षम पदाधिकारी के जांच में नियमों का उल्लंघन किए जाने पर विधि अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।

(6)  5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे।

(7) अ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारें , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशा-निर्देशों से कोई ढील नहीं होगी।

वर्तमान आदेश निर्गत तिथि के उपरांत The jharkhand state Epidemic Disease (covid-19) regulations 2020 के अंतर्गत सरकार के द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी की जाती है तो उक्त आदेश में वर्णित सभी अवयवों को समाहित मानी जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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