Rewari News : पुलिस अधीक्षक रेवाडी ने व्हाट्सएप यूजर और एडमिन के लिए जारी की एडवाईजरी



पुलिस महानिदेशक अपराध हरियाणा द्वारा जारी निर्देशों अनुसार पुलिस अधीक्षक रेवाडी अभिषेक जोरवाल ने व्हाट्सएप यूजर और एडमिन के लिए एडवाईजरी जारी की है. जिसमें उन्होंने अपील की है की कोई भी व्हाट्सएप यूजर और एडमिन व्हाट्सएप पर निम्नलिखित बातों से बचे.

      यह देखा जा रहा है की कोरोनोवायरस से सम्बन्धित गलत एवं गुमनाम डाटा विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफोर्म के साथ साथ मैसेजिंग से प्रसार करने का चलन हो गया है. जिस कारण आम जनता में भय का माहोल पैदा हो रहा है. कोरोना वाइरस के सन्दर्भ में पहले ही एक एडवाईजरी जारी की गई है. कोरोना वाइरस के सन्दर्भ में जारी एडवाईजरी के निर्देशों की पालना ना करने पर पुलिस द्वारा उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच अशांति का माहोल पैदा करने का काम किया है.

व्हाट्सएप यूजर और एडमिन के लिए दिशा निर्देश की क्या करना है और क्या नहीं करना है:-

ग्रुप में फर्जी खबर-अभद्र भाषा या गलत सुचना पोस्ट ना करें

समूह के एनी सदस्यों से मिलने वाली ऐसी किसी भी खबर को आगे प्रसारित ना करें

किसी भी पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दे अगर आपको आपतिजनक लगता है या एडमिन ने आपको सूचित किया है की आप किसी भी ग्रुप में किसी वीडियो/इमेज को भेजने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें.

अगर आपको गलत सुचना-फर्जी खबर या अभद्र भाषा का कोई मैसेज मिलता है तो www.cybercrime.gov.in  पर या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें  और अपने ग्रुप एडमिन को भी तुरंत सूचित करें।

किसी भी धर्म और समुदाय की अश्लील, भेदभावपूर्ण और हिंसक हो ऐसी किसी भी सामग्री को साँझा ना करें जिससे समुदायों में हिंसा फ़ैल जाये

एडमिन के लिए दिशा निर्देश की क्या करना है और क्या नहीं करना है:-

सुनिश्चित करें की हर ग्रुप का सदस्य विश्वनीय और जिम्मेदार है जो केवल सत्यापित समाचार साँझा करें

समूह के सभी सदस्यों को समूह में पोस्टिंग के नियमों के बारे में सूचित करें

सभी सदस्यों को आगाह करें और आपतिजनक सामग्री सांझा करने से रोंके.

सक्रीय रूप से नियमित रूप से समूह पर सांझा की जा रही सामग्री की निगरानी रखे.

यह सलाह दी जाती है की यदि ग्रुप के सदस्य असहज है तो ग्रुप एडमिन द्वारा ग्रुप की सेटिंग बदल कर सिर्फ एडमिन द्वारा ही मैसेज भेजना तय किया जाना चाहिए

यदि कोई सदस्य शरारत करता है और आपतिजनक सामग्री संझा करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें

उपयुक्त सेटिंग के बाद भी यदि केवल उन समूहों पर मैसेज किये जाते है जो नकली है, किसी भी धर्म का अपमान करते है, नफरत फैलाते है, कट्टर सन्देश फैलाते है, जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर सकते है, तो उनके लिए एडमिन/ग्रुप संस्थापक को पुरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जायेगा   

 

 गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश करने का तीसरा आरोपी गिरफ्तार:-

सदर थाना पुलिस ने महिला पर गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश करने का तीसरा आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान गांव शादीपुर निवासी लक्ष्मीनारायण के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांचकर्ता ने बताया कि गांव कुंभावास निवासी रिंकू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 अगस्त की रात को वह परिवार सहित अपने घर में सोया हुआ था। रात को करीब डेढ़ बजे स्कार्पियो में सवार होकर उनके गांव निवासी ओमदत्तशादीपुर निवासी नवीन व तीन-चार अन्य युवक आए तथा फोन कर उसे बाहर बुलाया। बात करने के दौरान हुई कहासुनी के बाद नवीन ने पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी थी। गोली लगने से रिंकू की मां सुरेश देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रिंकू ने आरोप लगाया था कि  दो लाख रुपये के लिए आरोपी उसे व उसके परिवार को कई दिनों से परेशान कर रहे थे। रुपये नहीं देने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने रिंकू की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बीती शाम को आरोपी लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार कर लिया।

 

अवैध गांजा बेचता एक गिरफ्तार, 870 ग्राम गांजा बरामद:-

धारूहेड़ा थाना पुलिस ने अवैध गांजा बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान संजय नगर बरेली उत्तरप्रदेश निवासी अमन जो हाल बाल्मीकि बस्ती धरुहेडा में रह रहा है के रूप में हुई है  जांच अधिकारी एसआइ विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि सोहना रोड स्थित हनुमान मंदिर के पीछे एक युवक गांजा बेचने के लिए खड़ा हुआ है। सूचना के बाद धारूहेड़ा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर मंदिर के पीछे खड़े युवक ने वहां से भागने का प्रयास किया, परंतु उसके मौके पर ही दबोच कर लिया गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी से 870 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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