रेवाड़ी 3 सितम्बर। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिले में सडक़ों पर आवारा पशुओं के घूमने के कारण सार्वजनिक खतरों, उपद्रव, दुर्घटनाओं और फसलों को नुकसान को देखते हुए आवारा पशुओं के खतरों को रोकने के लिए जिले में तुरंत प्रभाव से अपराधिक प्रकिया अधिनियम की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाकर और सभी आवारा मवेशियों को पकडक़र ऐसी घटनाओं को रोका जाए इसलिए रेवाड़ी जिले के गांव और मवेशियों के मालिकों को निर्देश जारी किये हैं किसी भी जानवर को आवारा न छोड़ें। उन्होंने अपने आदेशों में कहा हैं कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, एसईपीओ, ग्राम सचिव, सरपंच आवारा धुमने वाले पशुओं/ स्ट्रे कैटल को पकडऩे की व्यापक योजना पर कार्य करे । उप निदेशक पशुपालन, उपमण्डल मजिस्ट्रेट, जिला विकास और पंचायत अधिकारी / एसएचओ होंगे उपरोक्त आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगे । उन्होंने कहा है कि जिले में उप निदेशक, पशुपालन और डेयरी विभाग इस कार्य के नोडल अधिकारी होंगे तथा आदेशों कि पालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत पकड़े गए आवारा पशुओं की संख्या की दैनिक रिपोर्ट से जिला प्रशासन को अवगत कराएं। भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन के मामले में आवारा मवेशी के मालिक के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।
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Rewari News : आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए प्रशासन ने उठाए कदम, पशुओं को खुला छोडऩे पर होगी कानूनी कार्यवाही
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