Rewari News : कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए आंशिक तौर पर स्कूल खोलने के लिए एसओपी जारी

रेवाड़ी, 17 सितंबर। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए वॉलंटरी बेसिस पर आंशिक तौर पर स्कूल दोबारा खोलने के लिए एसओपी जारी की है। इन कक्षाओं के छात्र अपने माता-पिता की मंजूरी से स्कूल जाकर टीचर्स से गाइडेंस ले सकेंगे। माता-पिता/अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। स्कूल दोबारा खोलने के लिए अनुमति 21 सितंबर से है। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ही खुल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले टीचर, छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान कोविड-19 को लेकर पहले से बरती जा रहीं एहतियात के अलावा कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा।

आंशिक तौर पर स्कूल दोबारा खोलने के लिए एसओपी में आपस में 6 फीट की दूरी बरकरार रखी जाएं। सीटिंग अरेंजमेंट, क्यू मैनेजमेंट के दौरान, स्टाफ रूम में, रिसेप्शन एरिया, कार्यालय क्षेत्र, मेस, लाइब्रेरी, कैफिटेरिया आदि सभी जगहों पर भी इसका पालन किया जाएं। अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा, वक्त-वक्त पर हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल खांसते-छींकते वक्त मुंह व नाक को ढंकना, यूज्ड टिश्यू की उचित रूप से डिसपोजिंग सभी के द्वारा स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग, किसी भी बीमारी के एक भी लक्षण दिखने पर जितनी जल्दी हो सके सूचित किया जाएं, जगह-जगह थूंकने पर पाबंदी होगी, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दी जा सकती है। स्कूल ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रखेंगे, स्कूल खोलने से पहले टीचिंग/डेमोन्स्ट्रेशंस से जुड़े सभी वर्क एरियाज को सैनिटाइज किया जाएं। ज्यादा छुई जाने वाली जगहों पर खास ध्यान दिया जाएं। क्वारंटीन सेंटर रह चुके स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप उचित रूप से सैनिटाइज और डीप क्लीन किया जाएं। संबंधित टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ (कुल स्टाफ का अधिकतम 50 फीसदी) को स्कूल बुलाया जा सकता है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के पास क्लासेज फिजिकली या रिमोटली/वर्चुअली अटेंड करने का विकल्प रहेगा। स्कूल प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बजाय कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस के दूसरे इंतजाम किए जाएं। असेंबली, स्पोट्र्स और ईवेंट को अनुमति नहीं होगी। एसी की सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी। स्कूलों के जिम में स्वास्थ्य मंत्रालय की पहले जारी हो चुकी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। केवल उन्हीं टीचर, कर्मचारी व छात्रों को स्कूल परिसर में अनुमति होगी, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। स्कूलों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
  विद्यालय परिसर के भीतर कमरों या खुली जगहों में बैठने लिए कुर्सियों व डेस्को के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो। बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी के लिए अलग-अलग समय स्लॉट बनाया जाये। शिक्षण संकाय यह सुनिश्चित करेगा कि वे स्वयं और छात्र पूरे मास्क पहनें तथा छात्र आपस में नोटबुक, पेन / पेंसिल, इरेजऱ, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा नहीं करे। सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियां - पुस्तकालय, मेस / कैंटीन, कॉमन रूम, व्यायामशाला आदि में  6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखे। शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, 70 प्रतिशत अल्कोहल वाइप्स के साथ कीटाणुरहित हों। सभी पीने और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम और लैवेटरों की सफाई अच्छे से सुनिश्चित कि जाये।
  कोविड -19 के मद्देनजर उपरोक्त एसओपी को उपायुक्तों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षकों से मार्गदर्शन के आधार पर लागू किया जाएगा। जिले में उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) 21 सितंबर 2020 से सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में लागू होगी। जिले में उपरोक्त एसओपी का कोई भी उल्लंघन करेगा तो आपदा प्रबंधन 2005 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत, राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार 1860 और उपायों के उल्लंघन के लिए अपराध और दंड का भागीदार होगा ।
Share on Google Plus

Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें