Rewari News : नपा धारूहेड़ा क्षेत्र व धारूहेड़ा की 8 कॉलोनियां को बनाया कंटेनमेंट जोन. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम

रेवाड़ी 15 अगस्त। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोरोना महामारी एवं इसके प्रसार को रोकने के लिए समस्त नगरपालिका धारूहेड़ा क्षेत्र तथा खण्ड धारूहेड़ा के नारायण विहार, कर्ण कुंज, गोयल कालोनी, विकास नगर, भगवान सिंह कालोनी, निरंजन कालोनी, डा. फूलसिंह कालोनी, बुध विहार क्षेत्रों को 15 अगस्त को सांय 5 बजे से दो सप्ताह तक कंटेनमेंट घोषित करने का निर्णय लिया है। 

जिलाधीश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त नगरपालिका धारूहेड़ा क्षेत्र तथा खण्ड धारूहेड़ा के नारायण विहार, कर्ण कुंज, गोयल कालोनी, विकास नगर, भगवान सिंह कालोनी, निरंजन कालोनी, डा. फूलसिंह कालोनी, बुध विहार क्षेत्रों में स्थित सभी सार्वजनिक स्थानों पर बाजार, मॉल, पार्क व धार्मिक स्थलों को पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए है। उक्त क्षेत्रों में रेस्टांरेन्ट, होटल, ढाबों आदि पर केवल होम डिलवरी व टेक अवे की सुविधा होगी। उन्होंने स्पष्टï किया कि उक्त क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाएं रखने के लिए अग्रिशमन, पुलिस, विद्युत, जलापूर्ति, चिकित्सा व रसद विभाग से संबंधित सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया कि अति आवश्यक सेवाओं में किरयाणा, दूध-डेयरी, फल-सब्जी, मोटर रिपेयर, पेंचर की दुकानें प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक अनुमत रहेंगी। उन्होंने बताया कि किरयाणा व्यापारियों को प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक ही गोदाम आदि से स्वंय की दुकान तक सामान लाने की अनुमति होगी। उक्त क्षेत्रों में फल सब्जी की आपूर्ति वार्ड वाईज हाथ ठेली द्वारा प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक ही डोर-टू-डोर के माध्यम से भी करवाई जाएगी। चिकित्सालय, लैब, केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पुश चिकित्सा की दवाईयों इत्यादि की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगीं तथा इनसे जुड़े व्यक्ति, संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। थोक सब्जी मंडी में खुदरा व रिटेल के अतिरिक्त सामान्य उपभोक्ताओं का प्रवेश निषेध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं हरियाणा महामारी अधिनियम 2020 व अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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